इस पर उप जिला मजिस्ट्रेट सदर गाजीपुर ने दलील सुनने के बाद कहा कि विपक्षीगण द्वारा शांति भंग होने की प्रबल संभावना है तथा इन सभी के विरुद्धा धारा-107/116 द प्र स के अंतर्गत कार्रवाई करने के पर्याप्त आधार है। ऐसे में उप जिला मजिस्ट्रेट सदर, गाजीपुर धारा-111 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आदेशित करता हू कि विपक्षीगण 24 फरवरी को मेरे न्यायालय में उपस्थित हो कर कारण दर्शित करें क्यों न एक वर्ष तक परिशांति बनाए रखने के लिए 2.5 लाख रुपये की व्यक्तिगत बंधकनामा (राजपत्रित अधिकारी द्वारा) तथा इतनी ही धनराशि की दो-दो प्रतिभूतियां दाखिल करायी जाय।
गिरफ्तार लोगों में ये शामिल हैं…
शेषनाथ ओझा, प्रियेश कुमार पांडेय, अनंत शुक्ला, अतुल यादव, नीरज राय, राज अभिषेक, रवरींद्र कुमार, मुरारी कुमार, मनीष शर्मा, प्रदीपिका सारश्वत।