जंसा थाना क्षेत्र का है मामला जानकारी के मुताबिक इस केस में जुलाई 2018 में जंसा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट पीड़ित की मां ने दर्ज कराई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादिनी ने पुलिस को बताया था कि वह अपने पति के साथ जौनपुर क्षेत्र में ईंट-भट्ठा पर काम करने जाती थी। वादिनी ने बताया था कि वो अपने 60 वर्षीय पिता की देखभाल करने के लिए 16 वर्षीय बेटी को उनके पास छोड़ दी थी। मामले का खुलासा तब हुआ जब बेटी गर्भवती हो गई। इस पर पूछताछ करने पर बेटी ने मां को बताया कि नाना अक्सर उसके साथ रेप करते रहे। यही नहीं किशोरी ने मां को बताया था कि विरोध करने पर नाना धमकी देते रहे कि किसी से कुछ कहा तो जान से मार डालेंगे। नाना की धमकी से डर कर वो चुपचाप पीड़ी सहती रही। बेटी की आपबीती सुनने के बाद मां उसे लेकर जंसा थाने गई और तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया।
अदालत ने आज सुनाया फैसला पुलिस ने विवेचना के दौरान पीड़ित किशोरी का मेडिकल मुआयना कराने के साथ ही मजिस्ट्रेट के समक्ष कलमबंद बयान दर्ज कराया। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने दोनों पक्ष की दलीलें सुनने और साक्ष्य के अवलोकन के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए सश्रम कारावास और जुर्माने से दंडित किया।