वाराणसी

मुख्तार अंसारी परिवार पर और कसा शिकंजा, मुख्तार की पत्नी व दो सालों समेत पांच के खिलाफ गैर जमानती वारंट

पत्नी व दोनों सालों पर गाजीपुर में भी जारी हो चुका है गैर जमानती वारंट।
अब मऊ में सीजेएम कोर्ट से जारी हुआ नाॅन बेलेबल वारंट, बढ़ी सभी की मुश्किलें।
अनुसूचिज जाति के व्यक्ति की जमीन बिना इजाजत बैनामा कराने समेत अन्य आरोप।

वाराणसीSep 26, 2020 / 11:50 am

रफतउद्दीन फरीद

मुख्तार अंसारी का परिवार

वाराणसी. बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी और सालों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। गाजीपुर के बाद मुख्तार की पत्नी अफशां अंसारी के साथ ही सगे सालों समेत पांच लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। उनपर मऊ में अनुसूचित जाति के व्यक्ति की जमीन बिना अनुमति के बैनामा कराने का आरोप है। प्रशासन का कहना है कि यही नहीं काश्तकारों पर दबाव बनाकर दूसरी जमीनों का एग्रीमेंट लेने का भी आरोप है।

 

बताते चलें कि दक्षिण टोला स्थित एफसीआई गोदाम के पास पुलिस प्रशासन ने कुछ समय पहले मुख्तार की पत्नी और सालों के नाम से अवैध निर्माण को जमींदोज कर जमीन को सरकारी कब्जे में लिया था। प्रशासन का कहना है कि उसने दक्षिण टोला स्थित एफसीआई गोदाम की जांच की थी। दावा है कि इस जांच में पता चला कि अनुसूचिज जाति के व्यक्ति की जमीन को बिना इजाजत बैनामा कराया गया और दूसरे किसानों की जमीनें भी दबाव बनाकर एग्रीमेंट करायी गयीं। इस मामले में तत्कालीन जिलाधिकारी ज्ञानप्रकाश त्रिपाठी के आदेश पर दक्षिण टोला थाने में नौ जुलाई को ही धोखाधड़ी, अभिलेखों से छेड़छाड़ व लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कराते हुए इसमें विकास कंस्ट्रक्शन रजदेपुर देहाती रोजा गाजीपुर और पार्टनर आतिफ को नामजद किया गया था। मामले की विवेचना प्रभारी निरिक्षक परमानंद मिश्रा ने की तो इसमें विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां अंसारी का नाम सामने आया।

 

इअसके बाद इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कराने के लिये सीजेएम कोर्ट में आवेदन दिया गया। इस पर सुनवायी करते हुए सीजेएम कोर्ट ने मुख्तार की प्त्नी आरोपी आफशां अंसारी, आतिफ शरजील रजा, अनवर शहजाद, जाकिर उर्फ विक्की, निवासी मुस्तफाबाद, थाना कोतवाली, गाजीपुर, रवि नरायन सिंह, निवासी डोमनपुरा बालापुर, थाना मोहम्मदाबाद यूसुफपुर, गाजीपुर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जार कर दिया। अफशां अंसारी, शरजील रजा और अनवर शहजाद के खिलाफ गाजीपुर में भी कुर्क की जा चुकी जमीनों पर कब्जा और सरकारी ठेके लेने के लिये फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल के आरोप में गैर जमानती वारंट जारी किया जा चुका है।

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