डीएम द्वारा जारी गाइडलान के मुताबिक आज यानी बुधवार से प्रमुख मार्गों की दुकानें खुल रही हैं और इन्हें रोजाना खोलने पर मनाही है। निर्देश के अनुसार सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सड़क की बाएं तरफ की दुकानें खुलेगी एवं मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को सड़क के दाहिने तरफ की दुकानें खुल सकेंगी।
सब्जी मंडी को छोड़कर अन्य सभी दुकानों एवं प्रतिष्ठानों के लिए खुलने और बंद होने का समय सुबह के 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक होगा। सैलून व पार्लर खोलने के लिए नियम तय किए गए। मिठाई की दुकानें भी खुलेंगी। पान की दुकानों में सिर्फ पान की ही बिक्री होगी और दुकान पर खड़े होकर पान खाने पर प्रतिबंध है। वहीं होटल, लॉज, गेस्ट हाउस के साथ ही मॉल शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल खेल परिसर, स्टेडियम, मनोरंजन-पार्क, थिएटर, बार एवं सभागार, एसेम्बली हॉल और इस प्रकार के अन्य स्थान बन्द रहेंगे।
वहीं समस्त धार्मिक स्थल, पूजा स्थल जन सामान्य के लिए अभी भी बन्द रहेंगे। इतना ही नहीं धार्मिक जुलूस आदि पर भी पूरी तरह से रोक लगी रहेगी।