जिला प्रशासन ने निर्देश दीपावली के अवसर पर पटाखों आदि के प्रयोग से होने वाले वायु एवं ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के संबंध में अपर जिला मजिस्ट्रेट नगर विनय कुमार सिंह ने नगर मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी, समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेट, पुलिस क्षेत्राधिकारी सहित मुख्य अग्निशमन अधिकारी एवं क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देशित किया है कि पटाखो के फटने के स्थान से 04 मीटर की दूरी पर 125 डी0बी0 (ए0आई0) अथवा 145 डी0वी0(सी) पी0के0 से अधिक ध्वनि तीव्रता उत्पन्न करने वाले पटाखों का उत्पादन एवं विक्रय निषिद्ध किया जाए।
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अपर जिला अधिकारी नगर विनय कुमार सिंह ने यह भी निर्देश दिया है कि श्रेणी युक्त एकल पटाखों (संयुक्त पटाखों के मामलों में उपरोक्त सीमा 05 लाग 10 (एन) डेसीबल तक कम की जाए, जहां (एन) एक साथ संयुक्त पाठकों की संख्या है। शाम 6:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक की अवधि को छोड़कर पटाखों/आतिशबाजी के प्रयोग की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी और रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक की अवधि में पटाखों/आतिशबाजी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। शांत क्षेत्रों में किसी भी समय पटाखे नहीं छोड़े जाएंगे। शांत क्षेत्र अस्पताल, शैक्षिक क्षेत्र, न्यायालय, धार्मिक स्थल या सक्षम अधिकारी द्वारा घोषित अन्य किसी क्षेत्र से 100 मीटर की परिधि का क्षेत्रफल होगा।
अपर जिला अधिकारी नगर विनय कुमार सिंह ने यह भी निर्देश दिया है कि श्रेणी युक्त एकल पटाखों (संयुक्त पटाखों के मामलों में उपरोक्त सीमा 05 लाग 10 (एन) डेसीबल तक कम की जाए, जहां (एन) एक साथ संयुक्त पाठकों की संख्या है। शाम 6:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक की अवधि को छोड़कर पटाखों/आतिशबाजी के प्रयोग की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी और रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक की अवधि में पटाखों/आतिशबाजी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। शांत क्षेत्रों में किसी भी समय पटाखे नहीं छोड़े जाएंगे। शांत क्षेत्र अस्पताल, शैक्षिक क्षेत्र, न्यायालय, धार्मिक स्थल या सक्षम अधिकारी द्वारा घोषित अन्य किसी क्षेत्र से 100 मीटर की परिधि का क्षेत्रफल होगा।