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इससे पहले 17 मई को अदालत में अर्जी देकर आरोपित सांसद की ओर से समर्पण करने की अपील की गई थी। इस अर्जी पर लंका थाना से 28 मई को आख्या (रिपोर्ट) आने के बाद अग्रिम सुनवाई के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम) आशुतोष तिवारी ने समर्पण के लिए आरोपित को दो अवसर दिये, किंतु उस तिथि को हाजिर नहीं हुए। इस पर अदालत ने चार जून को प्रार्थना पत्र को यह कहकर खारिज कर दिया कि आरोपित प्रक्रिया को अनावश्यक विलम्ब कर रहे हैं। यह भी पढ़ें