बेटियों के सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभा रही Sukanya Samriddhi Yojana: पीएमजी कृष्ण कुमार यादव
- पोस्ट मास्टर जनरल ने बताया अब तक डाक विभग ने वराणसी परिक्षेत्र में खोले 1 लाख 75 हजार Sukanya Samriddhi Yojana खाते, 190 गांव बने सुकन्या समृद्धि ग्राम

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
वाराणसी. बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिये डाक विभाग की मेहनत रंग लायी है। अकेले वाराणसी परिक्षेत्र में सरकार की बेटियों के लिये चलार्इ जा रही सुकन्या समृद्घि योजना के अब तक एक लाख 75 हजार खाते खोले जा चुके हैं। इसके अलावा परिक्षेत्र के 190 गांव सुकन्या समृद्घि ग्राम बन चुके हैं। ये जानकारी देते हुए वाराासी परिक्षेत्र के पोस्ट मास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने कहा कि बालिकाएं आने वाले कल का भविष्य हैं। उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए अभी से उन्हें आर्थिक व सामाजिक रूप से सुदृढ़ करने की जरूरत है। इसमें 'सुकन्या समृद्धि योजना' महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
'राष्ट्रीय बालिका दिवस' के मौके पर उन्होंने इस दिवस को खास बनाने के लिए डाकघरों के साथ विभिन्न स्कूलों व ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजन कर डाक विभाग द्वारा बालिकाओं को सम्मानित किया गया, उनके सुकन्या समृद्धि खाते खुलवाकर उन्हें उपहार भी दिए गए। पोस्टमास्टर जनरल ने कहा कि समाज में बालिकाओं का स्थान अहम है। सुकन्या समृद्धि योजना न सिर्फ निवेश का एक माध्यम है, बल्कि यह बालिकाओं के उज्ज्वल व समृद्ध भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। उन्होने कहा कि, इस योजना के आर्थिक के साथ-साथ सामाजिक आयाम भी महत्वपूर्ण हैं। इसमें जमा धनराशि पूर्णतया बालिकाओं के लिए ही होगी, जो उनकी शिक्षा, कैरियर आैर विवाह में उपयोगी होगी। यह योजना बालिकाओं के सशक्तिकरण के द्वारा भविष्य में नारी सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देगी।
वाराणसी पूर्वी मंडल के प्रवर अधीक्षक डाकघर श्री सुमीत कुमार गाट ने कहा कि, किसी भी डाकघर में न्यूनतम 250 ₹ से दस साल तक की बालिकाओं का सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाया जा सकता है। इसमें एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 1,000 और अधिकतम डेढ़ लाख रूपये जमा किये जा सकते हैं। वहीं, वाराणसी पश्चिमी मंडल के अधीक्षक डाकघर श्री राम मिलन ने बताया कि, सुकन्या की उम्र 18 वर्ष होने पर जमा राशि का 50 प्रतिशत व सम्पूर्ण राशि 21 वर्ष पूरा होने पर निकाली जा सकती है। सहायक निदेशक श्री शम्भू राय ने बताया कि सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज दर 7.6 प्रतिशत है और जमा धनराशि में आयकर छूट का भी प्रावधान है।
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