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हत्या के प्रयास के आरोपियों को पांच – पांच वर्ष का कठोर कारावास

हत्या के प्रयास के आरोपियों को पांच - पांच वर्ष का कठोर कारावास

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बस्सी @ पत्रिका. एडीजे कोर्ट बस्सी ने हत्या के प्रयास करने वाले जटवाड़ा के रेलवे स्टेशन की ढाणी निवासी तीन आरोपियों को पांच – पांच वर्ष का कठोर कारावास व तीन – तीन हजार रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई है।

अपर लोक अभियोजक आशीष शर्मा ने बताया कि बस्सी थाने में 31 अक्टूबर 2012 को जटवाड़ा निवासी रामबाबू पूर्विया ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि भाईयों में शामलाती जमीन का विवाद चल रहा था। विवाद को सुलझाने के लिए समाज के लोग भी बैठे हुए थे, इस दौरान बंटवारे की बात को लेकर जटवाड़ा की रेलवे स्टेशन की ढाणी निवासी सुरेन्द्र सिंह पुत्र जयसिंह, राजेन्द्र सिंह पुत्र गोवर्धन व मुकुट सिंह पुत्र बद्री नारायण आदि ने एकराय होकर परिवादियों पर हमला कर दिया, जिसमें महेन्द्र सिंह को गम्भीर चोट आई थी। पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की।

एडीजे कोर्ट बस्सी के न्यायाधीश संजय कुमार मीना ने मामले की सुनवाई की, जिसमें लोक अभियोजक आशीष शर्मा ने 16 गवाह व 16 दस्तावेज पेश किए। न्यायाधीश ने बुधवार को मामले में सुरेन्द्र सिंह , राजेन्द्र सिंह व मुकुट सिंह को हत्या के प्रयास के मामले में दोषी मानते हुए 5-5 वर्ष का कठोर कारावास व 3-3 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस आरोपियों को जेल में पेश करने ले गई। (कासं )