जिले में बिजली चोरी व अनियमितता के 3 हजार 541 प्रकरण, सभी को नोटिस जारी
विदिशाPublished: Nov 12, 2022 12:19:39 am
9 करोड़ 55 लाख की वसूली के लिए आज लोक अदालत में रखे जाएंगे प्रकरण


जिले में बिजली चोरी व अनियमितता के 3 हजार 541 प्रकरण, सभी को नोटिस जारी
विदिशा। जिले में बिजली चोरी व अनियमितताओं के करीब 3 हजार 541 प्रकरण लंबित है। इन प्रकरणों में विद्युत वितरण कंपनी को 9 करोड़ 55 लाख 52 हजार की राशि वसूल की जाना है। इसके लिए इन प्रकरणों में ऐसे सभी उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किए गए हैं और यह प्रकरण शनिवार को आयोजित नेशनल लोक अदालत में रखे जाएंगे। इसमें उपभोक्ताओं को राशि में कुछ विशेष छूट का लाभ भी मिलेगा। विद्युत वितरण कपंनी से मिली जानकारी के अनुसार समय-समय पर कंपनी के दल विद्युत संबंधी निरीक्षण करते हैं। इस दौरान उपभोक्ताओं द्वारा की जाने वाली अनियमितताओं व बिजली चोरी के मामले सामने आते रहे हैं। इसमें कुछ प्रकरण पुराने भी है जो न्यायालय में गतिशील है तो वहीं ऐसे प्रकरणों की संख्या भी काफी है जिनमें राशि जमा नहीं हो पाई और यह प्रकरण न्यायालय में दिए जाने से पूर्व एक मौका उपभोक्ताओं को राशि जमा कराने के लिए दिया जा रहा है।
कंपनी कार्यालय के मुताबिक समस्त ऐसे उपभोक्ता एवं अभियुक्त जिनके खिलाफ विद्युत वितरण कम्पनी ने विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 व 135 एवं 138 के अंतर्गत विद्युत अनियमितता एवं विद्युत चोरी के प्रकरण बनाए हैं. अथवा ऐसे प्रकरण जो विशेष न्यायालय (विद्युत अधिनियम) विदिशा,बासौदा तथा सिरोंज के न्यायालय में गतिशील हैं. इन सभी प्रकार के प्रकरणों के संबंध में उपभोक्ताओं को शनिवार को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित नेशनल लोक अदालत के संबंध में सूचित किया जा चुका है। कंपनी कार्यालय के मुताबिक विदिशा क्षेत्रान्तर्गत बनाए गए प्रकरणों का निराकरण विदिशा न्यायालय परिसर में किया जाएगा तथा बासौदा एवं सिरोंज क्षेत्रान्तर्गत बनाए गए प्रकरणों का निराकरण बासौदा एवं सिरोज लोक अदालत में होगा। इस लोक अदालत में यदि उपभोक्ता एवं अभियुक्त एक मुस्त राशि जमा कराकर समझौता करते हैं तो समस्त घरेलू, कृषि एवं 5 किलो वॉट तक के गैर घरेलू तथा 10 हा.पा. तक के औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं के प्रकरण
निराकृत किए जाएंगे।
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उपभोक्ताओं को यह मिलेगी छूट
मिली जानकारी के अनुसार लोक अदालत में प्रकरण निराकरण में उपभोक्ताओं को कुछ विशेष छूट का लाभ मिलेगा। इसमें न्यायालय में गतिशील प्रकरणों में आंकलित सिविल दायित्व में 20 प्रतिशत राशि एवं शत् प्रतिशत ब्याज की राशि में छूट प्रदान की जाएगी। इसी तरह प्रिलिटिगेशन के प्रकरणों में आंकलित सिविल दायित्व में
30 प्रतिशत राशि एवं शत् प्रतिशत ब्याज की राशि में उपभोक्ता को छूट प्रदान की जाएगी। कंपनी अधिकारियों के मुताबिक यह छूट केवल शनिवार को नेशनल
लोक अदालत के लिए ही लागू होगी।
प्रकरणों में उपभोक्ताओं को जारी किए नोटिस व वारंट
कंपनी कार्यालय के मुताबिक अनियमितता व विद्युत चोरी से संबंधित प्रकरणों में सभी उपभोक्ता एवं अभियुक्तों को नोटिस व वारंट जारी किए गए हैं। अगर किसी परिस्थितिवश नोटिस प्राप्त न होने की िस्थति में संबंधितों से कहा गया है कि वे इस अवसर का लाभ उठाने के लिए शनिवार को विदिशा, बासौदा तथा सिरोज में आयोजित नेशनल लोक अदालत में पहुंचें एवं प्रकरणों में समझौता कर राशि जमा कराएं। इसके बाद शेष बचे प्रकरणों में कंपनी द्वारा संबंधितों के विरुद्ध न्यायालयीन कार्रवाई कराई जाएगी।
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