विदिशा

20 साल से है शासकीय स्कूल में भृत्य, मिल रहा 1600 रुपए मानदेय

शिकायत शिक्षा विभाग से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से , लेकिन नहीं हो रही कोई सुनवाई …

विदिशाSep 21, 2018 / 03:46 pm

वीरेंद्र शिल्पी

6 School Accreditation cancel in sidhi district

विदिशा. जिले के शासकीय हाई और हायर सेकंडरी स्कूल में करीब 20 वर्षों से काम कर रहे अंशकालीन भृत्य (सफाई कर्मियों) को आज भी महज 1600 रुपए मानदेय दिया। जा रहा है। जिससे उन्हें परिवार का भरण-पोषण करना मुश्किल हो रहा है। शासन द्वारा निर्धारित मानदेय दिए जाने की मांग को लेकर गुरुवार को जिलेभर के अंशकालीन भृत्य जिला मुख्यालय पर एकत्रित हुए और प्रशासन से गुहार लगाई।
पहले सभी एकत्रित होकर सुबह 11 बजे नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन के निवास पर पहुंच गए और उन्हें अपनी समस्या सुनाई। जिस पर उन्होंने इस मामले में जल्द निराकरण करवाने का आश्वासन दिया। इसके बाद सभी कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर बताया कि कोई अंशकालीन भृत्य 20 साल से तो कोई 10 या 15 वर्षों से हाई और हायर सेकंडरी स्कूल में कार्य कर रहे हैं। लेकिन उन्हें मानदेय महज 1600 रुपए दिया जा रहा है।
जबकि शासन द्वारा 2015 में 4 हजार रुपए और 2018 में बढ़ाकर 5 हजार रुपए कर दिया गया है। इसके बावजूद बढ़ा हुआ मानदेय नहीं दिया जा रहा है। इसकी शिकायत शिक्षा विभाग से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से कर चुके, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए शासन द्वारा निर्धारित मानदेय दिया जाए, जिससे वे परिवार का भरण-पोषण ठीक से कर सकें। ज्ञापन सौंपने वालों में बलराम सेन, कालूराम धाकड़, नवलसिंह, नंदकिशोर सेन, जगदीश लोधी, संजीव रजक रामकृष्ण मालवीय सहित जिलेभर के अंशकालीन भृत्य मौजूद रहे।
अदालत ने सुनाई आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा
विदिशा. विशेष न्यायाधीश अजय श्रीवास्तव के न्यायालय में धनियांखेड़ी निवासी आरोपी 60 वर्षीय शेरसिंह दांगी और 80 वर्षीय खुमानसिंह को 13 वर्षीय बच्चे का यौन शोषण करने का दोषी पाते हुए दोनों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। ये सजा आजीवन तक हो सकेगी। विशेष लोक अभियोजक नरेश गुप्ता के तर्को और प्रमाणों से न्यायालय ने इस मामले मेें माना कि वयोवृद्ध अभियुक्तों ने कच्ची उम्र के बच्चे को ब्लू फिल्म दिखाकर उसके साथ घृणित आपराधिक कृत्य किया है। ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाया जाना आवश्यक है। इसलिए न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों को भादवि की धारा 377 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 5जी में परिभाषित एवं धारा 6 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का दोषी पाते हुए आरोपीगण को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई।
केसीसी बनवाने भटक रहे क्षेत्र के किसान
विदिशा/सिरोंज. सरकार द्वारा खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज पर जिला सहकारी बैंक की समितियों के माध्यम से नगद राशि प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं खाद्य बीज लेने पर दस प्रतिशत का अनुदान दिया जा रहा है, लेकिन उनकी मंशा पर पिपालिया हाट समिति के प्रबंधक पानी फेरने का काम कर रहे हैं।
वे क्षेत्र के किसानों को सदस्य नहीं बना रहे हैं और उन्हें गुमराह करने का काम किया जा रहा है। जिसकी शिकायत कुछ किसानों ने एसडीएम से की। गेहूंखेड़ी निवासी किसान राजेश श्रीवास्तव ने एसडीएम बृज बिहारी श्रीवास्तव को आवेदन देते कहा कि वे पिछले तीन महीने से पिपालिया हाट समिति के सचिव मनोहर शर्मा से कृषक सदस्य बनवाने के लिए निवेदन कर रहे हैं। पर वह केसीसी नहीं बना रहे हैं और प्रतिदिन उन्हें गुमराह कियाय जाता है। वहीं मोबाइल पर बात करने पर उन्होंने सदस्य बनाने से साफ इंकार कर दिया। श्रीवास्तव ने कहा कि मुख्यमंत्री किसानों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं और सचिव द्वारा जबरन परेशान किया जा रहा है। इसलिए उनका केसीसी बनवाने की व्यवस्था करने के साथ ही पिपालिया हाट समिति के सेकेट्री पर कार्यवाही की जाए। एसडीएम ने मामले की जांच का आश्वासन दिया।
 
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