वक्ताओं ने कहा कि जो लैब टेक्नीशियन कोविड-19 की जांच के सैंपल ले रहे, उन्हें पूर्ण व उच्च गुणवत्ता के सुरक्षा संसाधन की समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। लैब टेक्नीशियनों को भी पूर्ण सुरक्षा संसाधन उपलब्ध कराने के साथ लैब की व्यवस्था इस प्रकार निर्धारित की जाए ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। कोरोना वायरस के सैंपल कलेक्शन के लिए जिला अस्पताल के साथ-साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र या जहां-जहां भी सैंपल कलेक्शन हो रहे हैं वहां कलेक्शन बूथ या कैबिन का निर्माण किया जाए ताकि कर्मचारियों को संक्रमण से बचाया जा सके। समस्त लैब टेक्नीशियन कोविड-19 कार्य के साथ सामान्य लैब में भी कार्यरत हैं और कार्य उपरांत घर वापस जा रहे हैं।
अत: लैब टेक्नीशियनों के रहने की अन्यत्र व्यवस्था की जाए ताकि उनके परिवार के सदस्यों को संक्रमण के खतरे से बचाया जा सके। जिन स्थानों पर लैब टेक्नीशियनों के पद रिक्त हैं या पद कम हैं वहां मेडिकल लैब टेक्नीशियनों की जल्द नियुक्ति की जाएं ताकि लैब टेक्नीशियनों पर पड़ रहे अतिरिक्त बोझ को कम किया जा सके। इसी तरह यह भी मांग की गई कि कोविड-19 सैंपल कलेक्शन कार्य में रोस्टर अनुसार कार्य लिया जाए एवं कोविड-19 सैंपल लेने वाले लैब टेक्नीशियनों को अन्य सामान्य जांच कार्य से मुक्त रखा जाए। किसी भी मेडिकल लैब टेक्नीशियन के साथ किसी प्रकार की अनहोनी उपरांत परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 1 करोड़ सम्मान निधि घोषित की जाए। इस दौरान प्रमुख रूप से संघ के संरक्षक राजेन्द्र सिंह, जिलाध्यक्ष एसएस कुमार शाक्य, अशोक गजभिए, संतोष शुक्ला, वैशाली राय आदि लैब टेक्नीशियन मौजूद रहे।
निजी चिकित्सकों और नर्सिंग होम को भी आदेश
विदिशा. कलेक्टर डॉ पंकज जैन ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जिले के सभी शासकीय तथा निजी चिकित्सालय, नर्सिंग होम के चिकित्सको, चिकित्सा स्टॉफ के लिए आदेश जारी किए हैं।आदेश में कहा गया हैकि शासकीय तथा निजी चिकित्सालय, क्लिनिक, डिस्पेंसरी, नर्सिंग होम में आए मरीजो का उपचार करना सुनिश्चित करें। किसी भी मरीज के परीक्षण के दौरान बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ के लक्षण है उनका कोविड 19 टेस्ट कराना भी सुनिश्चित करें।
विदिशा. कलेक्टर डॉ पंकज जैन ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जिले के सभी शासकीय तथा निजी चिकित्सालय, नर्सिंग होम के चिकित्सको, चिकित्सा स्टॉफ के लिए आदेश जारी किए हैं।आदेश में कहा गया हैकि शासकीय तथा निजी चिकित्सालय, क्लिनिक, डिस्पेंसरी, नर्सिंग होम में आए मरीजो का उपचार करना सुनिश्चित करें। किसी भी मरीज के परीक्षण के दौरान बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ के लक्षण है उनका कोविड 19 टेस्ट कराना भी सुनिश्चित करें।