संपत्तिकरण के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक तथा एक लाख बकाया होने पर 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। वहीं जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि दस हजार है उसमें सौ प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। वहीं जलकर के ऐसे प्रकरण में जिनमें कर तथा अधिभार की राशि दस हजार से अधिक 50 हजार रुपए बकाया होने पर 75 प्रतिशत तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रुपए से अधिक बकाया है उनमें 50 प्रतिशत की छूट नगर पालिका द्वारा प्रदान की जाएगी। साथ ही नेशनल लोक अदालत में आए नए मामलों का भी जल्द ही निराकरण किया जाएगा।
नगर पालिका द्वारा बताया गया कि छूट का लाभ लेने के लिए हितग्राही को नियम के तहत आना है। जिसमें यह छूट एक बार ही प्रदान की जाएगी, छूट वित्तीय वर्ष 2016-17 तक की बकाया राशि पर ही देय होगी। यह छूट मात्र 10 फरवरी 2018 की वार्षिक नेशनल लोक अदालत के लिये मान्य की जाएगी। जिन करदाताओं को अधिभार में छूट का लाभ लेना हो तो वे अपने कर की राशि वार्षिक नेशनल लोक अदालत में लेकर आ सकते हैं। जहां उनको लाभ मिलेगा। नेशनल लोक अदालत के बारें में नागरिकों से बात करने पर नागरिकों ने नेशनल लोग अदालत के पारदर्शिता की सरहाना की है उनका कहना है यहां पर हर छोटे-बडे़ मामलों का सही और कम समया में निराकरण हो जाता है।