विदिशा. लॉकडाउन 19 अप्रेल की सुबह तक बढ़ाने के आदेश के बाद रविवार को कलेक्टर ने आम जनता की सुविधा के लिए विस्तार से गाइड लाइन भी जारी कर दी। अब लॉकडाउन वाले सभी नगरीय क्षेत्रों में सभी प्रकार की किराना दुकानें सप्ताह में तीन दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को दिन में मात्र 5-5 घंटे के लिए खोली जाएंगी। इसी तरह थोक सब्जी मंडी सुबह 8 बजे के खाली करना होगी, सड़क किनारे भी सब्जी-फल दुकानें नहीं लगेंगी। सब्जी फल वालों को ठेले में घूम-घूमकर अपना सामान बेचना होगा। सभी प्रकार की परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार ही होंगी। इसके साथ ही कई अन्य कार्यों में बंदिशों के साथ ही छूट का प्रावधान भी किया गया है।
ये हैं आपके बड़े काम की जानकारी
-केमिस्ट, सरकारी राशन दुकान, सभी तरह के चिकित्सालय, पेट्रोल पंप, बैंक, एटीएम, दूध पार्लर, दूध प्रदाय करने वाले वाहन, समाचार वितरित करने वाले हॉकर्स तथा मीडिया हाउस लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे।
-थोक सब्जी और फल मंडी सुबह 5 बजे से 8 बजे के पहले तक खोलने की अनुमति होगी। लेकिन 8 बजे मंडी क्षेत्र पूरी तरह खाली करना होगा। थोक मंडी क्षेत्र एवं रोड किनारे सहित सब्जी/फलों का विक्रय पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
– सुबह 8 बजे के बाद फल-सब्जी का विक्रय चलित ठेेलों द्वारा शाम 6 बजे तक किया जा सकेगा।
-लॉकडाउन अवधि में किराना(ग्रोसरी)दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को दोपहर 12 से शाम 5 बजे के बीच खोली जा सकेंगी।
-लॉकडाउन अवधि में मिष्ठान भंडार, मिठाई दुकानें सोमवार/ बुधवार और शुक्रवार को दोपहर 12 से शाम 5 बजे के बीच खोली जा सकेंगी।
-नगरीय क्षेत्रों में स्थित कृषि उपज मंडियों तथा नगरीय क्षेत्रों में संचालित समर्थन मूल्य के खरीदी केेंद्र पहले की ही तरह संचालित होंगे। उपार्जन कार्य में लगे अधिकारियों-कर्मचारियों को आवागमन में प्रतिबंध में शिथिलता रहेगी। लेकिन उन्हें अपना परिचय पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा।
-किसानों को कृषि उपज लेकर परिवहन कर रहे ट्रेक्टर ट्रालियों में वाहन चालक तथा संबंधित किसाना को उपार्जन के लिए आवागमन में छूट रहेगी।
-एसडीएत द्वारा चिन्हित कृषि उपकरण, यंत्रों की मरम्मत तथा विक्रय संबंधी दुकानें सुबह 12 बजे से से 4 बजे के बीच खुली रह सकेंगी।
-सभी प्रकार की परीक्षाएं जिनमें प्रतियोगी परीक्षाएं भी शामिल हैं, वे पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम अनुसार ही होंगी। परीक्षार्थी तथा परीक्षा कार्य में लगे अधिकारी-कर्मचारियों को आवागमन में कोई अवरोध न हो, इसलिए उन्हें अपने साथ पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा।
-रेस्टॉरेंट बंद रहेंगे, किन्तु उनकी किचिन संचालित हो सकेगी। भोजन की होम डिलेवरी तथा टिफिन सेवा प्रतिबंध से मुक्त रहेगी।
-शैक्षणिक गतिविधियों के संबंध में विभागीय आदेश प्रभावी रहेंगे।