प्रशासन ने ये माना है कि महल राजस्व की जमीन पर और प्राचीन इमारत होकर शासकीय धरोहर है। अतिक्रमणकारी के जवाब से असंतुष्ट प्रशासन ने उन्हें महल से बेदखल करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। ऐसे में सवाल ये है कि बेदखली केवल सामान हटाकर या महल खाली कराकर ही मान ली जाएगी, या फिर अवैध रूप से महल की दीवार तोडकऱ बनाए गए सीमेंट कांक्रीट के पिलर, लोहे का गेट, लंबी-चौड़ी छत, कमरों और सीढिय़ों को तोड़ा जाएगा।