कलेक्टर ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए जा रहे है कि वे निर्वाचन कराने वाले सभी नियुक्त अधिकारियों को तत्काल मिलतेे रहें, इसके लिए जिला स्तर पर अलग से वाट्सएप गु्रप बनाया गया है, जिसमें हर अपडेट भेजा जा रहा है। कलेक्टर भार्गव ने प्रशिक्षणार्थियों से कहा कि वे निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान खुद पूर्ण पारदर्शी व निष्पक्ष होकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों के द्वारा दाखिल किए जाने वाले नाम निर्देशन पत्रों में दाखिल किए जाने वाली बिन्दुओं की जानकारी अंकित की गई है कि नहीं। यह पूरे इत्मीनान से नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति के दौरान अवलोकन करें। यदि कही कोई कमीवेश हो तो उनके संज्ञान में लाकर कागजों की पूर्ति सुनिश्चित कराएं।
अपर कलेक्टर वृदांवन सिंह ने चुनाव कार्यक्रम की जानकारी देते हुए प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण में नाम निर्देशन पत्र दाखिल कराने से पहले रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग ऑफीसर को किन-किन बातों का ध्यान रखना है इसके बारे में बताया। उन्होंने बताया कि पंचायत चुनाव में आरक्षित पद से निर्वाचन लडऩे वाले अभ्यर्थी से नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति के दौरान सक्षम प्राधिकारी के द्वारा दिए जाने वाले जाति संबंधी प्रमाण पत्र के अभाव में शपथ व घोषणा पत्र मान्य किया जाएगा। जाति प्रमाण पत्र के आधार पर कोई भी नाम निर्देशन पत्र निरस्त नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी के द्वारा शपथ व घोषणा पत्र दाखिल किया गया है वह मान्य होगा।