टैक्स बचने के लिए अभी से योजना बनाए
नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत अप्रैल से होगी
7 लाख तक की आय पर नई टैक्स व्यवस्था में टैक्स छूट है।
पुरानी टैक्स व्यवस्था में 70 से अधिक कटौतियां उपलब्ध है।
धारा 80C के तहत 1.5 लाख रूपए तक की कटौती का लाभ है।
NPS खाते में निवेश पर धारा 80CCD(1B) से 50,000 रुपए की अतिरिक्त छूट है।
धारा 80D के तहत स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर कटौती मिलेगी
वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वस्थ्य बीमा पर 50,000 रुपए तक की छूट
NSC,PPF और ULIP में निवेश से टैक्स (Tax Saving Tips) छूट मिलेगी