हाल ही में बिहार के वैशाली जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां एक सरकारी स्कूल के पुरुष शिक्षक ने मातृत्व लीव के लिए अप्लाई किया था उन्हें मंजूरी भी मिल गई।
हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी गड़बड़ियों के कारण ऑनलाइन पोर्टल पर ऐसा दिख रहा है। अधिकारियों ने इसे जल्द ही ठीक करने की बात कही है।
मातृत्व अवकाश- प्राइवेट हो या सरकारी अलग-अलग सेक्टर में कामकाजी महिलाओं के गर्भावस्था और मां बनने के बाद मातृत्व लीव (Maternity Leave) दिया जाता है।
वहीं ऐसी महिलाएं जो 3 महीने से कम उम्र के बच्चों को गोद लेती हैं, उन्हें लेकर भी मातृत्व लीव के कुछ नियम हैं।
पितृत्व अवकाश- बच्चे माता-पिता दोनों की जिम्मेदारी होते हैं। ऐसे में मातृत्व अवकाश की तरह पितृत्व अवकाश भी दिया जाता है। केंद्र सरकार की नौकरी में 15 दिनों का पितृत्व अवकाश दिया जाता है।
हालांकि, निजी क्षेत्र में कोई स्पष्ट नीति नहीं है लेकिन कई प्राइवेट कंपनी भी पितृत्व अवकाश देती हैं।