डिजिटल रेप शब्द में 'डिजिटल' का मतलब उंगलियों से है।
इसमें अपराधी अंगली को पीड़ित के निजी अंग में प्रवेश करता है।
इस कृत्य में शारीरिक बलात्कार जैसा पेनिट्रेशन नहीं होता।
भारतीय कानून के तहत इसे गंभीर अपराध माना जाता है।
इसमें धारा 354 और 376 के तहत केस दर्ज होता है
यदि पीड़िता नाबालिग है तो पॉक्सो एक्ट भी लगाता है।
इसमें आरोपी को कम से कम 5 साल की जेल हो सकती है।
संगीन मामले में 10 साल तकी सजा हो सकती है।
कुछ धाराओं में आजीवन कारावास की सजा भी हो सकती है।