राष्ट्रीय

भारत में वर्किंग ऑवर्स पर क्या कहता है कानून


Anish Shekhar

11 January 2025

ओवरटाइम करने पर कंपनी न दे मुनासिब मेहनताना तो कहां करें शिकायत

भारत में कानून के अनुसार लोगों के अधिकतम काम के घंटे निर्धारित हैं.

फैक्ट्रीज एक्ट में कहा गया है कि फैक्ट्रियों में एक दिन में अधिकतम 8 से 9 घंटे तक ही काम कराया जा सकता है.

सप्ताह में काम के कुल घंटे 48 से ज्यादा नहीं होने चाहिए.

यानी छह दिन में अधिकतम 48 घंटे काम करने का ही प्रावधान है.

ओवरटाइम का भुगतान किया जाता है, तो वह भी सप्ताह में कुल 60 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए.

अधिकतम पांच घंटे काम करने के बाद कम से कम एक घंटे का ब्रेक देना जरूरी है.

फैक्ट्रीज एक्ट 1948 की धारा 51 के तहत

किसी भी कर्मी को फैक्ट्री में हफ्ते में 48 घंटे से अधिक काम करने की अनुमति नहीं

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