महाराष्ट्र के मराठवाडा कें बीड़ में आंख मारनें पर आरोपी को जिला कोर्ट नें 3 साल की सजा सुनाई है। यह घटना 20 अप्रैल 2017 को जिले के रायमोहा में सडक पर चल रही एक लड़की के साथ घटी थी। आरोपी का नाम पुरुषोत्म ज्ञानदेव वीर है और उस समय उसकी उम्र 24 साल थी। पीड़ित लड़की ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने पहले काफी दूर तक उसका पीछा किया। रास्ते भर उसको घूरता रहा और फिर आंख मारी थी। बाद में यह घटना फिर से न हो इससे बचने के लिए लड़की ने बीड़ की पाटोदा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।
पुलिस ने पुरुषोत्म ज्ञानदेव वीर के खिलाफ मामला दर्ज कर छेड़छाड़ करने को लेकर धारा 354 ( बी ) के तहत केस दर्ज किया था। जांच के बाद पुलिस ने बीड़ जिला कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए 7 गवाहों के बयान दर्ज किए और आरोपी को 3 साल की जेल और 500 रुपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अगर आरोपी ने 500 रुपये का अर्थदंड नहीं भरा तो एक महीने की सजा और काटने होगी।