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OMG! लड़की को आंख मारने पर कोर्ट ने पहली बार सुनाई ऐसी सजा, हरकत करने के पहले 100 बार सोचेगा हर कोई

locationनई दिल्लीPublished: Nov 18, 2018 12:43:54 pm

Submitted by:

Neeraj Tiwari

आंख मारने पर 3 साल की सजा ये पहली ही घटना होगी, इस प्रकार के फैंसलों से महिलाओं के साथ छेडखानी करने वालों को कड़ा सबक मिलेगा।

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OMG! लड़की को आंख मारने पर कोर्ट ने पहली बार सुनाई ऐसी सजा, हरकत करने के पहले 100 बार सोचेगा हर कोई

नई दिल्ली। लड़कियों के साथ बढ़ते छेड़छाड़ के मामले को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने एक अनोखा फैसला सुनाया है। उम्मीद की जा सकती है कि ऐसे फैसलों से अपराधियों के हौंसलों में कमी आएगी और अपराध के बढ़ते ग्राफ में लगाम लगेगी। कोर्ट ने यह फैसला एक लड़की को आंख मारने के आरोप में सुनाया है।

महाराष्ट्र के मराठवाडा कें बीड़ में आंख मारनें पर आरोपी को जिला कोर्ट नें 3 साल की सजा सुनाई है। यह घटना 20 अप्रैल 2017 को जिले के रायमोहा में सडक पर चल रही एक लड़की के साथ घटी थी। आरोपी का नाम पुरुषोत्म ज्ञानदेव वीर है और उस समय उसकी उम्र 24 साल थी। पीड़ित लड़की ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने पहले काफी दूर तक उसका पीछा किया। रास्ते भर उसको घूरता रहा और फिर आंख मारी थी। बाद में यह घटना फिर से न हो इससे बचने के लिए लड़की ने बीड़ की पाटोदा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।

पुलिस ने पुरुषोत्म ज्ञानदेव वीर के खिलाफ मामला दर्ज कर छेड़छाड़ करने को लेकर धारा 354 ( बी ) के तहत केस दर्ज किया था। जांच के बाद पुलिस ने बीड़ जिला कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए 7 गवाहों के बयान दर्ज किए और आरोपी को 3 साल की जेल और 500 रुपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अगर आरोपी ने 500 रुपये का अर्थदंड नहीं भरा तो एक महीने की सजा और काटने होगी।
इस बारे में स्थानीय वकीलों का कहना है कि आंख मारने पर 3 साल की सजा ये पहली ही घटना होगी, इस प्रकार के फैंसलों से महिलाओं के साथ छेडखानी करने वालों को कड़ा सबक मिलेगा। दरअसल, हमारे देश में महिलाओं के साथ होने वाले अपराध एक बड़ी समस्या हैं। ऐसे में महाराष्ट्र की जिला कोर्ट का यह फैंसला कई मायनों में स्वागत योग्य है।
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