क्या है मामला
दरअसल, पंजाब ( Punjab ) और हरियाणा हाईकोर्ट में एक व्यक्ति ने गुहार लगाई थी कि उसके पास नौकरी नहीं है। ऐसे में वो अपनी पत्नी को हर्जाने के तौर पर रुपये नहीं दे सकता। हालांकि, व्यक्ति ने कहा कि वो इसकी जगह पर रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजें जरूर दे सकता है। ऐसे में कोर्ट ने पत्नी से तलाक लेने पर इस शख्स से कहा कि वो हर महीने अपनी पत्नी को 20 किलो चावल, 5 किलो चीनी, 5 किलो दालें, 15 किलों गेहूं, 2 किलो दूध और 5 किलो घी देगा। साथ ही अपनी पत्नी को हर तीन महीने में वो तीन सलवार सूट भी देगा।
ये है अनोखा मामला
अमूमन आए दिन कई तलाक होते हैं। ऐसे में कोर्ट ( Court ) आदमियों से अपनी पत्नियों को रुपये देने का आदेश देता है। लेकिन पंजाब और हरियाणा ( Haryana ) हाईकोर्ट ने जिस तरह का आदेश दिया वो सबको हैरान कर रहा है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पति को ये सामान तीन दिन के अंदर अपनी पत्नी को देना होगा। साथ ही कोर्ट ने कहा कि पत्नी से अलग होने के बाद पति को अब तक की श्रतिपूर्ति भी भरनी होगी। हालांकि, कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि अगली तारीख पर पेश होने के साथ ही इसका पूरा ब्यौरा देना होगा और पुरानी नौकरी और वेतन संबंधी जानकारी भी दी जाए।