जब मुर्गी मर गई तो मरी हुई मुर्गी के साथ उसकी शिकायत कराने के लिए पीड़ित महिला पुलिस थाने पहुंची। जहां सिविल लाइन थाने के प्रभारी अतुल सिंह ने कहा कि जब पीड़ित वर्ग हमारे पास मरी हुई मुर्गी लेकर आया, तो वह काफी हैरान हो गए। उसके बाद जब पीड़ित वर्ग ने उन्हें बताया कि आरोपी ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी है, तो उन्होंने केस दर्ज कर लिया। पुलिस ने कहा है कि वह आरोपी की तलाश कर रही है। इस मामले में पुलिस ने 429, 294, 506 बी के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। बता दें कि आईपीसी की धारा-429 के तहत कोई भी जानवर जिसकी कीमत 50 रुपये से ज़्यादा होती है। उसे मारने या कोई छेड़छाड़ करने पर 5 साल तक की सज़ा का प्रावधान है।
मुर्गी के पोस्टामार्टम के बाद पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि आरोपी ने मुर्गी को डंडे से मारा जिस वजह से उसकी मौत हो गई। वहीं इस मामले पर मुर्गी की मालकिन सुनीता ने कहा कि न सिर्फ उसके आरोपी पड़ोसी ने उनकी मुर्गी को मारा बल्कि उनके परिवार वालों को जान से मारने की धमकी दे डाली। वहीं सुनिता के पति राकेश वाल्मीकि ने भी कहा कि उनके पड़ोसी ने उसके साथ बदतमीजी की और जान से मारने की धमकी भी दी। दोनों ने कहा कि उसके बाद उन्होंने यह निर्णय लिया कि वह पुलिस थाने जाएंगे।