नई दिल्ली। सरकारी कर्मचारियों और वेतनभोगियों के लिए राहत भरी खबर है। अब आप पीएफ में जमा पूरी राशि एक साथ निकाल सकते हैं। हालांकि सरकार ने इसके लिए शर्त भी रखी है। श्रम मंत्रालय ने पीएफ निकासी के प्रस्तावित नियमों में संशोधन की घोषणा करते हुए कहा कि कोई भी खाताधारक इलाज,हाउसिंग,शादी और बच्चों की पढ़ाई के लिए खाते में जमा पूरी राशि निकाल सकता है।
पिछले दिनों केन्द्र सरकार ने पीएफ की निकासी पर कई नए नियम लाने का ऐलान किया था। एक मई से लागू होने वाले प्रस्तावित नियम के तहत कोई भी कर्मचारी नौकरी छोडऩे या निकाले जाने के बाद भी पूरा पीएफ नहीं निकाल सकता। उसे 58 साल के बाद ही पीएफ की पूरी राशि निकालने का अधिकार होगा। श्रम मंत्रालय के मुताबिक हाउसिंग,गंभीर बीमारी के इलाज(अपने या परिवार के किसी सदस्य),बच्चों की मेडिकल,डेंटल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई और उनकी शादी के लिए सदस्य पीएफ की पूरी राशि निकालने के लिए आवेदन कर सकेंगे। ये राहत राज्य और केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को भी दी गई है। ये प्रावधान इसी साल अगस्त से लागू होंगे।
ट्रेड यूनियनों ने श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय को ज्ञापन सौंपकर नियमों में संशोधन की मांग की थी। इसके बाद ये फैसला लिया गया है। सरकारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि मंत्रालय ने फैसला लिया है कि सदस्य को अपनी पूरी जमा राशि निकालने का विकल्प देगी। अगर आवेदनकर्ता उपरोक्त कारणों के चलते आवेदन करता है तो वह निकासी के दिन तक के ब्याज की राशि को भी निकालने का अधिकारी होगी। फरवरी में श्रम मंत्रालय ने कहा था कि पीएफ खाताधारक 54 साल की उम्र में कोई कर्मचारी जमा राशि निकालने का अधिकारी नहीं होगा। इसके लिए 58 साल की उम्र तक इंतजार करना होगा लेकिन बदले हुए प्रावधानों से करोड़ों पीएफ खाता धारकों को बड़ी राहत मिली है।