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पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को तोशाखाना मामले में मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने रद्द की सज़ा

Relief For Imran Khan: पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को आज एक राहत मिली है। इमरान को यह राहत पाकिस्तान के हाईकोर्ट ने दी है।

Apr 01, 2024 / 05:06 pm

Tanay Mishra

Imran Khan

पाकिस्तान (Pakistan) के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) काफी मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं। पिछले अगस्त से जेल में बंद इमरान को एक के बाद एक कई झटके लगे। इमरान फरवरी में हुए चुनाव में भी नहीं लड़ पाए। इमरान इस समय रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं और तीन मामलों में सज़ा काट रहे हैं। इमरान के जल्द ही जेल से बाहर आने की संभावना बेहद ही कम है। लेकिन इसी बीच आज इमरान को एक राहत मिली है। पाकिस्तान हाईकोर्ट की तरफ से इमरान को यह राहत दी गई है और इससे उनकी मुश्किलें कुछ हद तक कम ज़रूर होंगी।


तोशाखाना मामले में रद्द हुई सज़ा

पाकिस्तान के हाईकोर्ट ने तोशाखाना मामले में इमरान की सज़ा रद्द कर दी है। इमरान के साथ ही उनकी पत्नी बुशरा बीबी (Bushra Bibi) की भी इस मामले में सज़ा रद्द कर दी गई है। इमरान और बुशरा को इस मामले में 14 साल की जेल की सज़ा देने के साथ ही उनपर 78.7 करोड़ रुपये रुपये का सामूहिक जुर्माना भी ठोका गया था, पर आज, सोमवार, 1 अप्रैल को पाकिस्तान के हाईकोर्ट ने दोनों की ही सज़ा रद्द कर दी है।

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जेल से बाहर आने का रास्ता नहीं खुला

भले ही इमरान को तोशाखाना मामले में राहत मिल गई है, पर अभी भी जेल से बाहर आने का उनका रास्ता साफ नहीं हुआ है। इमरान और बुशरा को गैर-इस्लामिक शादी के आरोप में 7-7 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है। साथ ही दोनों पर 5 लाख पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। साथ ही साइफर मामले में इमरान और उनके करीबी शाह महमूद कुरैशी (Shah Mahmood Qureshi) को 10-10 साल की जेल की सज़ा मिली हुई है। ऐसे में जब तक इमरान को उन दोनों मामलों में भी राहत नहीं मिल जाती, वह जेल में ही बंद रहेंगे।


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