यूरोपीय संघ (ईयू) की संसद ने साइबर सुरक्षा को लेकर एक नए कानून पर सहमति बना ली है। साइबर सुरक्षा से जुड़े इस कानून को ‘नेटवर्क एंड इंफोर्मेशन सिक्युरिटी डायरेक्टिव’ नाम दिया गया है, जो यूरोपीय संघ का पहला साइबर सुरक्षा कानून है। यूरोपीय संघ ने बयान जारी कर बताया कि यह कानून सदस्य देशों के बीच साइबर सुरक्षा क्षमताओं में सुधार और सहयोग को बढ़ाएगा। यूरोपीय आयोग के डिजिटल प्रमुख एंड्रयूस एंसिप ने कहा, ‘इंटरनेट के लिए अंतरराष्ट्रीय सीमाएं कोई मायने नहीं रखती, यदि एक देश में समस्या उत्पन्न होगी तो अन्य यूरोपीय देश इससे अछूते नहीं रह सकते। इसीलिए समझा जा सकता है कि यूरोपीय संघ को साइबर सुरक्षा से संबंधित कानून की कितनी जरूरत है।’