प्रयागराज रेंज में पुलिस उत्पीड़न की कई शिकायतों के बाद प्रयागराज ,कौशांबी ,फतेहपुर और प्रतापगढ़ के एसपी को निर्देश जारी किए गए हैं। जिसमे कहा है कि आवेदकों को यह सुनिश्चित करने के लिए नहीं बुलाया जाए कि पासपोर्ट समर्थक फार्म पर हस्ताक्षर सही है या गलत सत्यापन के बहाने थानों पर तलब नही किया जाए।
जारी हुआ शिकायत फोरम
शिकायत दर्ज कराने के लिए ईमेल डीआईजी रेंज प्रयागराज की ओर से ई मेल (digrald@nic.in) के जरिये या इस नंबर (9454400195) पर या ट्विटर (हैंडल @igrangealld) पर आवेदक शिकायत दर्ज कर सकता है। साथ ये आवेदक स्थानीय अधिकारी से मुलाकात कर अपनी समस्याएं से अवगत करा सकते है।डीआईजी रेंज केपी सिंह ने प्रयागराज मंडल के सभी एसपी को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी लखनऊ के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार एक आवेदक को किसी पुलिस स्टेशन में जाने और समर्थक फार्म पर हस्ताक्षर कराने की कोई आवश्यकता नहीं है।
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इसलिए होता है सत्यापन
हर आवेदक पासपोर्ट कार्यालय में सभी आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करता है। इसलिए उन्हें थानों में बुलाना अनावश्यक है। अधिकारियों को इसके बजाय पते के सत्यापन के लिए मौके पर जाना चाहिए। डीआईजी के पी सिंह ने कहा है कि पुलिस सत्यापन प्रक्रिया मुख्य रूप से दो मापदंडों को शामिल करती है। एक आवेदक भारतीय नागरिक है या नहीं। दूसरा क्या उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित है कि नहीं। यह दोनों चीजें एक आवेदक को पुलिस स्टेशन में आने के लिए मजबूर किए बिना भी पूरी की जा सकती है। उन्होंने कहा है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी अधिकारी को कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा।