कटनी। स्कूल बसों में अब सीसीटवी कैमरे लगना अनिवार्य होगा। साथ ही नियमों का पालन नहीं होने पर स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई की जाएगी। यहीं नहीं सुरक्षा की दृष्टि से स्कूल प्रबंधन को बस में महिला कंडेक्टर की नियुक्ति करनी होगी। स्कूल बसों में यह नियम नए शिक्षा सत्र से लागू होगा।
स्कूल बसों में छेड़छाड़ जैसी घटना होने की सरकार को शिकायतें मिल रही थी। जिसके बाद सरकार सभी स्कूल बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश जारी किए गए है। फिलहाल शहर में एक भी स्कूल बस में महिला कंडेक्टर नहीं है। न ही स्कूल बसों में कैमरे लगे हुए है। स्कूल से घर व घर से स्कूल तक के लिए बसों का उपयोग करने वाली छात्राओं की सुरक्षा के लिए राज्यशिक्षा केंद्र ने कुछ सख्त निर्यण लिए है। इसके तहत निजी स्कूल प्रबंधन अब मनमानी नहीं कर पाएंगे। यातायात नियमों के साथ-साथ उन्हें राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा लागू नियमों का पालन करना होगा।
स्कूल बस में सीसीटीवी कैमरे और महिला कंडक्टर नहीं होने पर परिवहन विभाग कार्रवाई करेगा। राज्य शिक्षा केंद्र ने जिला शिक्षाधिकारियों को भी नियमों का पालन नहीं करना वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। जिला शिक्षाधिकारी एसएन पांडे ने बताया कि स्कूल बसों में सीसीटीवी कैमरे और महिला कंडेक्टर की नियुक्ति संबंधी आदेश अभी नहीं मिला है। मीटिंग के दौरान चर्चा थी की नए शिक्षा सत्र में स्कूल बसों में सीसीटीवी कैमरे और महिला कंडेक्टर रखना अनिवार्य होगा। आदेश मिलने के बाद नियमों का पालन कराया जाएगा।
इसलिए पड़ी जरूरत
पुरूष कंडक्टर होने के कारण छात्राएं बसों में असहज महसूस करती थी। बस में शिकायत भी नहीं कर पाती थी। ऐसे में शासन ने बस में पुरूष कंडेक्टर के साथ महिला कंडेक्टर होना अनिवार्य किया है।
जिले में 100 से ज्यादा संचालित है स्कूल
जिले भर में 100 से ज्यादा स्कूलें संचालित है। इन स्कूलों में 80 से अधिक बसें विद्यार्थियों को लाने ले जाने का काम कर रही है, लेकिन जिले की एक भी स्कूल बस में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है। न ही कोई महिला कंडेक्टर है।
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