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भोपाल

रेल दुर्घटना: पीडि़तों और आश्रितों को अब मिलेंगे 4 के बजाय 8 लाख रुपए

19 साल बाद रेल दुर्घटना पीडि़तों के मुआवजे को दोगुना करने का फैसला किया है। रेल दुर्घटना में मरने वाले लोगों के परिवार और घायलों को दिया जाने वाला मुआवजा अब दोगुना हो जाएगा।

भोपालDec 23, 2016 / 07:36 pm

sanjana kumar

train accident

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भोपाल। भारतीय रेलवे ने करीब 19 साल बाद रेल दुर्घटना पीडि़तों के मुआवजे को दोगुना करने का फैसला किया है। रेल दुर्घटना में मरने वाले लोगों के परिवार और घायलों को दिया जाने वाला मुआवजा अब दोगुना हो जाएगा।


नए साल में लागू होगा नया नियम
1 जनवरी, 2017 से यह नया नियम लागू कर दिया जाएगा और रेल दुर्घटनाओं के शिकार लोगों को बतौर मुआवजा राशि 4 लाख की जगह 8 लाख रुपए दिए जाएंगे। रेल दुर्घटना में गंभीर घायल यात्रियों जैसे, हाथ या पैर खत्म हो गया, आंखें चली गई हों, या इस तरह की अन्य चोट पहुंची हो तो उन्हें भी यह राशि दी जाएगी।


34 प्रकार की चोट के लिए भी दोगुनी राशि
इसके अलावा 34 अन्य प्रकार की चोट के लिए भी मुआवजा दोगुना कर 7.2 लाख रुपए तक कर दिया गया है। रेल दुर्घटनाओं और अप्रिय घटना (मुआवजा) नियम, 1990, में गुरुवार को संशोधन किया गया है। इसके पहले नियम में वर्ष 1997 में संशोधन किया गया था।

हाल में ही मुंबई हाई कोर्ट ने कहा था कि सरकार को रेल दुर्घटनाओं के लिए दी जाने वाली हर्जाने की राशि को बढ़ाना जरूरी है। इसके बाद ही यह कदम उठाया गया है।

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