scriptअब क्या होगा सलमान का, शुक्रवार को मिलेगी जेल या बेल? | Hit and run case: Will it be bail or jail for Salman Khan on Friday? | Patrika News

अब क्या होगा सलमान का, शुक्रवार को मिलेगी जेल या बेल?

Published: May 07, 2015 11:16:00 am

अब शुक्रवार को आगे फैसला होगा कि सलमान जेल जाएंगे या फिर उनकी जमानत अवधि बढ़ जाएगी

salman khan

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मुंबई। 13 साल पुराने हिट एंड रन केस में सलमान खान को सेशन कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई और दो घंटे बाद ही उन्हें बोम्बे हाईकोर्ट से दो दिन की अंतरिम जमानत मिल गई। अब शुक्रवार को आगे फैसला होगा कि सलमान जेल जाएंगे या फिर उनकी जमानत अवधि बढ़ जाएगी। अगर उनकी अपील स्वीकार हो जाती है तो उन्हें जेल नहीं जाना होगा लेकिन फैसले की कॉपी अगर शुक्रवार को दी गई तो हो सकता है उनकी जमानत अवधि ना बढ़े। लेकिन उनके वकीलों ने इसके लिए भी तैयारी कर रखी है और वे सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयारी कर चुके हैं।

वरिष्ठ वकील और स्पेशल पब्लिक प्रॉसीक्यूटर उज्जवल इस मामले में कहते हैं कि सेशन कोर्ट के दोषी करार दिए जाने के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में सामान्तया अर्जी स्वीकार हो जाती है। लेकिन सलमान खान को फिर भी कोर्ट को बताना पड़ सकता है कि उनकी अपील क्यों स्वीकार की जाए और हाईकोर्ट में साबित करना पड़ेगा कि सबूतों को परखने में सेशन कोर्ट ने गलतियां की हैं। इसके बाद ही हाईकोर्ट मेरिट के आधार पर जमानत याचिका पर विचार कर सकता है और अभियोजन पक्ष इसका विरोध कर सकता है।

हाईकोर्ट में अभियोजन पक्ष के वकील संदीप शिंदे बुधवार को भी जमानत याचिका का विरोध करने को तैयार थे लेकिन फैसले की कॉपी के अभाव के चलते वे झुक गए। फैसले की कॉपी मिलने तक समर्पण और गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा मिल सकती है। इसी के चलते हाईकोर्ट ने सलमान को शुक्रवार तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी। लेेकिन शिंदे शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जमानत का विरोध करने को तैयार हैं।

निकम आगे कहते हैं कि फैसला लागू होने से कानूनी पचड़ों में फंसे सितारों के अलावा सभी नागरिकों के लिए भी डराने वाला संदेश जाता। सलमान खान के वकीलों की त्वरित कार्रवाई से पता चलता है कि उन्होंने अपना होमवर्क पहले ही पूरा कर लिया था और संभावित घटनाओं की जानकारी थी। अंतरिम जमानत का आदेश असामान्य नहीं है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री गुलाबराव देवकर को सेशन कोर्ट ने जमानत दे दी थी लेकिन बोम्बे हाईकोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर दिया था बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी।
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