देना बैंक, ओबीसी, बीओएम पर जुर्मान
इन बैंकों पर यह जुर्माना
ग्राहक को जानें, मनी लांड्रिंग निरोधक नियमों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है
नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को देना बैंक, ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) और बैंक ऑफ महाराष्ट्र (ओबीसी) पर डेढ़-डेढ़ करोड़ रूपए का जुर्माना लगाया। इन बैंकों पर यह जुर्माना ग्राहक को जानें, मनी लांड्रिंग निरोधक नियमों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है। उक्त तीनों बैंकों को कुल मिलाकर 4.5 करोड़ रूपए का जुर्माना देना होगा।
आठ बैंकों पर नजर
इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने आठ अन्य बैंकों को भी आगाह किया है कि वे उचित कदम उठाएं और ग्राहक को जानें (केवाईसी) नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। इन बैंकों में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इ ंडिया और विजया बैंक हैं।
Hindi News/ Business / Corporate / देना बैंक, ओबीसी, बीओएम पर जुर्मान