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जयपुर

सूचना नहीं देने पर जुर्माना

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदक को जानकारी उपलब्ध नहीं
करवाने पर सूचना आयुक्त ने नगर पालिका के तत्कालीन अधिशासी अधिकारी पर 5
हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

जयपुरDec 10, 2015 / 10:30 pm

​babulal tak

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदक को जानकारी उपलब्ध नहीं करवाने पर सूचना आयुक्त ने नगर पालिका के तत्कालीन अधिशासी अधिकारी पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

जानकारी के अनुसार आवेदक सुभाष कुमार ने 2011 में नगर पालिका में आवेदन कर कुछ जानकारी चाही। प्रथम अपील करने के बावजूद समय पर सूचना उपलब्ध नहीं करवाने पर आवेदक ने राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील की। इस पर सूचना आयुक्त ने हाल ही सुनवाई करते हुए तत्कालीन अधिशासी अधिकारी पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

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