सोनिया-राहुल को जमानत, अगली सुनवाई 20 फरवरी को
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने संवाददाताओं को बताया कि याचिकाकर्ता
सुब्रमण्यम स्वामी ने दोनों कांग्रेस नेताओं की विदेश यात्रा पर रोक लगाने
की याचिका दी थी, जिसे अदालत ने ठुकरा दिया
नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी शनिवार को नेशनल हेराल्ड मामले में पटियाला हाउस अदालत में पेश हुए, जहां से उन्हें जमानत मिल गई। दोनों कांग्रेस नेता पटियाला हाउस अदालत में महानगर दंडाधिकारी लवलीन के समक्ष पेश हुए, जहां से उन्हें 50-50 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत मिल गई। दोनों कांग्रेस नेताओं की ओर से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने संवाददाताओं को बताया कि याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने दोनों कांग्रेस नेताओं की विदेश यात्रा पर रोक लगाने की याचिका दी थी, जिसे अदालत ने ठुकरा दिया।
सिब्बल ने सुनवाई के बाद संवाददाताओं से कहा, हमने सभी आरोपियों की ओर से जमानत के लिए अदालत के समक्ष याचिका पेश की। अदालत ने बिना शर्त प्रत्येक आरोपी को 50,000-50,000 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी। उन्होंने कहा, स्वामी नेआरोपियों की विदेश यात्रा पर कुछ शर्तें लगाने का अनुरोध किया। लेकिन अदालत ने उनका अनुरोध ठुकरा दिया।
अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 फरवरी, 2016 की तिथि निर्धारित की। उस दिन अदालत में इस मुद्दे पर दोपहर दो बजे सुनवाई होगी। इसके तुरंत बाद सोनिया और राहुल गांधी अदालत परिसर से बाहर निकल गए।
अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सोनिया और राहुल को शनिवार को अदालत में पेश होने का आदेश दिया था।
स्वामी ने कांग्रेस के दोनों शीर्ष नेताओं पर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) के यंग इंडिया लिमिटेड (वाईआईएल) द्वारा अधिग्रहण में धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। वाईआईएल में सोनिया और राहुल की 38-38 प्रतिशत की
हिस्सेदारी है। इस मामले के अन्य आरोपियों में कांग्रेस के कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा, गांधी परिवार के मित्र सुमन दुबे और पार्टी के अन्य नेता ऑस्कर फर्नांडीस और सैम पित्रोदा शामिल हैं।
इस मामले में दोनों कांग्रेस नेताओं को निचली अदालत ने समन भेजा था, जिसे रद्द करने के लिए उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। हालांकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह उनकी याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद
निचली अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 19 दिसम्बर की तिथि निर्धारित की थी।
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