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अब बेटी की शादी में 500 से ज़्यादा दिखे मेहमान तो चलेगा सरकार का ‘डंडा’, दावत पर भी रहेगी पैनी नज़र

शादी व सगाई समारोहों में अधिकतम मेहमानों की संख्या तय की गई है। निमंत्रण पत्र के साथ मिठाई और मेवे भेजने की परंपरा पर रोक लगा दी गई है।

Feb 22, 2017 / 12:52 pm

Nakul Devarshi

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जम्मू-कश्मीर सरकार ने शादी समारोहों में होने वाले फिजूल खर्च रोकने के लिए एक अनोखा आदेश जारी किया है। इसमें शादी व सगाई समारोहों में अधिकतम मेहमानों की संख्या तय की गई है।

वहीं, निमंत्रण पत्र के साथ मिठाई और मेवे भेजने की परंपरा पर रोक लगा दी गई है। सरकारी और निजी, दोनों तरह के कार्यक्रमों में होने वाले शोर को भी कम करने की प्रयास किया गया है। सभी पाबंदियां एक अप्रैल से लागू हो जांएगी। राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।
ऐसे काम होगी फ़िज़ूलख़र्ची 

– 500 से ज्यादा नहीं होंगे मेहमान बेटी की शादी में, वहीं बेटे की शादी में यह सीमा 400 मेहमानों की है। 

– 100 से ज्यादा मेहमान नहीं बुलाए जा सकते आयोजनों में। 
– निमंत्रण पत्र के साथ मिठाई या मेवे भेजने पर प्रतिबंध।

– निजी या सरकारी आयोजनों में लाउडस्पीकर-पटाखों पर रोक।



5 लाख से ज्यादा खर्च पर संसद में भी बिल
शादियों में होने वाले भारी खर्च पर लगाम लगाने के लिए एक दिलचस्प विधेयक लोकसभा में भी पेश किया गया है। कांग्रेस की सांसद रंजीत रंजन के इस बिल में शादी समारोह में पांच लाख रुपए से ज्यादा खर्च करने वालों पर कुल खर्च का 10 प्रतिशत गरीब परिवारों की लड़कियों की शादी के लिए देने की बाध्यता होगी। यह पैसा सरकारी वेलफेयर फंड के माध्यम से दिया जाएगा। खर्च का अनुमान पहले ही देना होगा। संसद के आगामी सत्र में इसे निजी बिल के रूप में रखा जाएगा।

‘ जरूरी वस्तुओं का गलत तरीके से जो उपयोग हो रहा है उसके लिए प्रतिबंध लगाया है। लोगों को जागरूक करने के लिए भी अभियान चलाएंगे। हमें उम्मीद है लोग इस मुहिम में साथ आएंगे। ‘ 

– जुल्फिकार अली, उपभोक्ता मंत्री, जम्मू कश्मीर 


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