देशद्रोह के मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय(जेएनयू) छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को दिल्ली उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के परिप्रेक्ष्य में दिल्ली पुलिस ने कहा कि यह उनके लिए झटका नहीं है और वे न्यायालय के आदेशों का विश्लेषण करने के बाद आगे की कार्रवाई के बारे में कोई फैसला करेंगे।
यह पूछे जाने पर कि क्या उच्च न्यायालय के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी जाएगी, विशेष सरकारी वकील शैलेंद्र बब्बर ने कहा कि हम पहले आदेश का विश्लेषण करेंगे और इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की बरसी के मौके पर जेएनयू में गत नौ फरवरी को आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्र विरोधी नारे लगाए जाने के मामले में पुलिस ने कन्हैया सहित उमर खालिद, अनिर्बान भट्टाचार्य, आशुतोष कुमार, अनंत कुमार, अनंत प्रकाश और रामा नेगी को गिरफ्तार किया था।
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