हर रोज देना होगा करीब 132 रूपए टैक्स ब्रिटिश मीडिया रपटों से यह मिली जानकारी के मुताबिक अब नए उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक के मुताबिक इन सोशल मीडिया मंचों का प्रयोग करने वाले पर प्रत्येक दिन 200 शिलिंग (0.05 डॉलर) यानी भारतीय मुद्रा की हिसाब से 132.24 रूपए की दर से टैक्स लगेगा। यह कर एक जुलाई से प्रभावी होगा।
देश का कर्ज चुकाने के लिए लगाया अजीब टैक्स सोशल मीडिया कानून में बदलाव के लिए पहल करने वाले देश के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी ने मार्च में कहा था कि सोशल मीडिया फालतू की बातचीत और अफवाहों (गॉसिप) को बढ़ावा देता है। वित्तमंत्री माटिया कासैजा को लिखे पत्र में मुसेवेनी ने जोर देकर कहा कि सोशल मीडिया से प्राप्त कर से देश में गपशप और अफवाहों (गॉसिपिंग) के दुष्प्रभावों से निपटने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही इससे देश के बढ़ते राष्ट्रीय कर्ज को चुकाने में भी मदद मिलेगी।
टैक्स के डर से नहीं फैलेगा झूठ: राष्ट्रपति नए कानून में यह प्रावधान भी किया गया है कि मोबाइल से धन के लेन-देन के कुल
योग ? पर भी एक फीसदी कर देना होगा। यूगांडा में 2016 में राष्ट्रपति चुनाव के मौके पर राष्ट्रपति मुसेवेनी ने इस पर रोक लगा दी थी और कहा था कि ‘ऐसा झूठ को फैलने से रोकने के लिए’ किया गया है।