न्यायाधीश विधि सक्सेना ने अहम निर्णय सुनाते हुए आरोपी पति को आजीवन कारावास से दंडित किया
अगार मालवा•Apr 05, 2018 / 01:04 am•
Lalit Saxena
न्यायाधीश विधि सक्सेना ने अहम निर्णय सुनाते हुए आरोपी पति को आजीवन कारावास से दंडित किया
आगर-मालवा. समीपस्थ ग्राम लाला में पत्नी की पीट-पीटकर हत्या करने के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश विधि सक्सेना ने अहम निर्णय सुनाते हुए आरोपी पति को आजीवन कारावास से दंडित किया है।
शासकीय अभिभाषक अशोक गवली ने बताया घटना २२ जून २०१६ की है। लाला निवासी जोरावरसिंह पिता शिवसिंह सौंधिया ने पत्नी कालीबाई की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। मृतका के भाई मांगूसिंह पिता रोड़सिंह ने सूचना दी थी कि उनकी बहन का शव घर में रखा है। उसका जीजा कालीबाई को बीमार बताते हुए जीप लेने की बात कहकर मौके से फरार हो गया था। गांव के चौकीदार की सूचना पर कोतवाली पुलिस द्वारा मौके स्थल पर पहुंचकर शव बरामद किया था। जांच उपरांत पुलिस द्वारा मृतका के पति के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया था जिस पर विचारण उपरांत न्यायालय द्वारा आरोपी को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया है।
यह था मामला
कानड़ के समीप ग्राम गोविंदा निवासी जोरावर सिंह की शादी ग्राम लाला निवासी कालीबाई से हुई थी। शादी के बाद जोरावर सिंह अपने ससुराल लाला में ही निवास कर रहा था। जोरावर के घर में आए दिन छोटे-मोटे विवाद होते रहते थे। घटना दिनांक की पूर्व की रात को किसी बात को लेकर दोनों पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ तो जोरावर सिंह ने कालीबाई के साथ मारपीट करना शुरू कर दी थी। कालीबाई की मां द्वारा ग्रामीणों को सूचना करने पर पास के हनुमान मंदिर में भजन-कीर्तन कर रहे ग्रामीणों द्वारा बीच बचाव किया इसी दौरान मांगूसिंह के हाथ में चोट आई।
रातभर तड़पती रही
पति द्वारा पत्नी के साथ इतनी बेरहमी से पिटाई की गई कि रातभर तड़पने के बाद उसने सुबह दम तोड़ दिया था। जब यह बात जोरावर सिंह को पता चली तो उसने परिजनों तथा ग्रामीणों को गुमराह करते हुए एम्बुलेंस लाने की बात कही और बाइक पर सवार होकर गांव से फरार हो गया था। जब परिजनों द्वारा घर में देखा गया तो वहां कालीबाई मृत अवस्था में पड़ी हुई थी।
इधर युवक की हत्या के मामले में कारावास
अपर सत्र न्यायाधीश विधि सक्सेना ने कानड़ थाना क्षेत्र के ग्राम बाजना में घटित हुए हत्या के एक प्रकरण में आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास से दण्डित किया है। शासकीय अभिभाषक अशोक गवली ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक ८ मई २०१६ को बाजना निवासी अंतरसिंह राजपूत की गांव के ही निवासी अम्बाराम पिता कान्हा मेहतर द्वारा हत्या कर दी गई थी। कानड़ पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर विवेचना उपरांत न्यायालय में पेश किया था जिस पर न्यायाधीश ने अपना निर्णय सुनाया।