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अगार मालवा

अगर दिसंबर 2018 से पहले ऋण जमा कर दिया तो मिलेगा इस योजना का लाभ

जय किसान ऋण माफी योजना का लाभ उन किसानों को भी मिलेगा जिन्होंने 12 दिसंबर 2018 के पहले बकाया जमा करवा दिया है।

अगार मालवाFeb 09, 2019 / 11:09 am

Lalit Saxena

patrika

जय किसान ऋण माफी योजना का लाभ उन किसानों को भी मिलेगा जिन्होंने १२ दिसंबर २०१८ के पहले बकाया जमा करवा दिया है।

सुसनेर. जय किसान ऋण माफी योजना का लाभ उन किसानों को भी मिलेगा जिन्होंने 12 दिसंबर 2018 के पहले बकाया जमा करवा दिया है। इनका पैसा खाते में क्रेडिट होगा व संबंधित बैंक सम्मान-पत्र भी देगा।
बता दें योजना में 15 जनवरी से 4 फरवरी तक जिले में 86907 आवेदन जमा हो चुके हैं। 28 जनवरी से किसानों को दावे-आपत्ति का समय दिया था जो 5 फरवरी तक था। यानी किसानों के समक्ष जो भी असमंजस या कमियां थीं उस पर दावे-आपत्ति लगाने का मंगलवार आखिरी दिन था, लेकिन इसके पहले की क्षेत्र की सोसायटियों में गड़बडिय़ां सामने आ गईं। एक सोयायटी के प्रबंधक व सहायक प्रबंधक पर थाने में प्रकरण पंजीबद्ध होकर जांच की जा रही है। दावे-आपत्ति के बाद तमाम ऑफलाइन प्रकरणों की जांच शासन स्तर पर होगी। इसके बाद ऑनलाइन पोर्टल पर सारे किसानों का ब्योरा होगा। 22 फरवरी से किसानों के खातों में योजना का लाभ पहुंचने लगेगा। ऐसे किसान जिनके नाम पर बकाया राशि है उन्हें ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र मुहैया करवाया जाएगा। साथ ही ऐसे किसान जिन्होंने 12 दिसंबर 2018 से पहले खातों में बकाया जमा कर दी है, उन्हें वह राशि क्रेडिट की जाएगी व बकायदा किसान सम्मान-पत्र संबंधित बैंक प्रबंधन मुहैया करवाएगा।
आवेदन लेने में चौथे नंबर पर जिले का नाम-योजना के आवेदन पत्र लेने में आगर जिले का नाम जिलों की लिस्ट में चौथे नंबर पर पहुंच गया। 15 जनवरी से आवेदन पत्र लेना शुरू हुए थे जो 5 फरवरी तक लिए गए। 4 फरवरी तक की स्थिति में आगर जिले की पंचायतों में 86907 आवेदन पत्र भरे गए। जिले में हरे ऋण खातो की संख्या 56474 और सफेद खातों की संख्या 32974 को मिलाकर 89448 खाते हैं। इनमें से 51677 हरे व 28530 सफेद आवेदन पत्र सहित 6700 गुलाबी आवेदन मिलाकर 86907 भरे गए। इस आधार पर 97.16 प्रतिशत आवेदन के साथ आगर जिला प्रदेश में चौथे नंबर पर पहुंच गया है।
ऋण माफी योजना के आवेदन भरने के लिए 5 फरवरी अंतिम दिन था। जिन किसानों ने 12 दिसंबर 2018 से पहले खातों में बकाया राशि जमा कर दी है। उन्हें वह राशि क्रेडिट की जाएगी और बकायदा किसान सम्मान-पत्र संबंधित बैंक प्रबंधन देगा। ऐसी जानकारी मिली है। जिले में अभी तक 86907 यानि 97.16 प्रतिशत आवेदन जमा हो चुके हैं।
आरएनसिंह सिंगरौल, जनपद सीइओ, सुसनेर
सोयतकलां. मप्र की राशन दुकानों में गरीबों और वंचित वर्ग (पात्रता परिवारों) को दाल भी वितरित होगी। खाद्य विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं को मसूर की दाल सस्ती दरों पर मिलेगी।
एक राशनकार्ड पर उपभोक्ताओं की संख्या के मान से एक से चार किलो तक दाल मिलेगी। दाल वितरण की यह व्यवस्था पहली बार लागू होने से अब गरीबों की थाली में सरकारी दाल तो नजर आएगी ही साथ ही उनका पोषण चक्र भी पूरा हो जाएगा। काफी समय से शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से गेहूं, चावल के साथ दाल वितरण की चर्चा सरकार स्तर पर होती रही है, लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया जा सका था।
25 हजार से ज्यादा परिवार होंगे लाभान्वित-सहायक आपूर्ति अधिकारी टीकाराम अहिरवार ने बताया कि सुसनेर तहसील में 25605 परिवार लाभान्वित होंगे। इन परिवारों को फरवरी से दाल 24 रुपए किलो में मिलेगी। सुसनेर में 2797 परिवार, सोयतकलां में 2423 परिवार को लाभ मिलेगा। अधिकारी ने बताया कि जिले में दाल का आवंटन आ चुका है।
बाजार से लगभग आधी दर पर मिलेगी दाल-योजना के तहत राशन दुकानों से मसूर की दाल का वितरण होगा। शासन द्वारा दाल की जो कीमत तय की गई है। वह बाजार से आधी है। राशन दुकान में मसूर की दाल 24 रुपये किलो की दर से मिलेगी।

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