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अगार मालवा

खाद्यान्न से भरे ट्रक के मामले में अब आपराधिक प्रकरण किया जाएगा दर्ज

२९ नवंबर को कोतवाली पुलिस ने संदेह के आधार पर जब्त किए मध्याह्न भोजन खाद्यान्न से भरे ट्रक के मामले में शुक्रवार को आखिरकार आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जा

अगार मालवाDec 23, 2017 / 08:39 am

Gopal Bajpai

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आगर-मालवा. 29 नवंबर को कोतवाली पुलिस ने संदेह के आधार पर जब्त किए मध्याह्न भोजन खाद्यान्न से भरे ट्रक के मामले में शुक्रवार को आखिरकार आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाने के लिए जिला पंचायत ने कोतवाली थाना प्रभारी को दस्तावेज सौंप दिए। साथ ही केंद्रीयकृत रसोई योजना के अंतर्गत होटल मनोरमा शाजापुर एवं जानकारी स्व सहायता समूह को आवंटित किए कार्य को निरस्त कर १ जनवरी से भोजन वितरण शाला प्रबंधन समिति को सौंपे जाने के आदेश दिए। मामले में पत्रिका लगातार समाचार प्रकाशित कर रहा है।
यह था मामला
२९ नवंबर को पुलिस ने परसुखेड़ी के पास से मध्याह्न भोजन का गेहूं-चावल लेकर शाजापुर की ओर जा रहे ट्रक को जब्त कर थाने पर खड़ा किया था। मामले में कलेक्टर अजय गुप्ता ने १३ दिसंबर को संबंधित के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने तथा भोजन ठेका निरस्त करने के निर्देश जिपं को दिए थे।
मध्याह्न भोजन के गेहूं-चावल के अवैध परिवहन के मामले में आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के लिए पुलिस को दस्तावेज सौंपे जा चुके है। होटल मनोरमा व जानकी स्व-सहायता समूह का अनुबंध निरस्त किया जा चुका है।
राजेश शुक्ल, जिपं सीईओ
जिला पंचायत से मध्याह्न भोजन के गेहूं और चावल के परिवहन के मामले में दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। हम वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी।
अवनीश श्रीवास्तव, कोतवाली थाना प्रभारी

पहले नहीं हुई थी कार्रवाई

२९ नवंबर को कोतवाली पुलिस ने संदेह के आधार पर परसुखेड़ी के पास से मध्याह्न भोजन का गेहूं-चावल लेकर शाजापुर की ओर जा रहे एक ट्रक को जब्त कर थाने पर खड़ा करते हुए जिला पंचायत तथा खाद्य विभाग को मामले से अवगत कराया था। तभी से लेकर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। २२ दिन बीत चुके हैं, लेकिन संबंधित पर कार्रवाई नहीं हो पाई है। मामले में कलेक्टर अजय गुप्ता ने १३ दिसंबर को संबंधित के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने तथा मध्याह्न भोजन ठेका निरस्त करने के निर्देश जिला पंचायत को दिए थे, लेकिन आदेश जारी हुए ८ दिन बीत गए पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
१३ दिसंबर को पत्र क्रमांक १९० के माध्यम से कलेक्टर ने जिला पंचायत सीईओ को निर्देशित करते हुए कहा था कि जांच दल द्वारा प्रस्तुत किए गए। जांच प्रतिवेदन के आधार पर प्रथम दृष्टिया मध्याह्न भोजन हेतु प्रदाय खाद्यान्न का संस्था जानकी स्व-सहायता समूह ग्राम जादमी व मनोरमा होटल शाजापुर ने अवैध रूप से परिवहन किया जाना परिलक्षित होता है। अवैध रूप से परिवहन किए जाने से संबंधित संस्था के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाए एवं स्व सहायता समूह तथा विभाग के मध्य मध्याह्न भोजन के संबंध में किए गए अनुबंध को निरस्त करते हुए अन्य वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। कलेक्टर के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद आज तक कार्रवाई न होना समझ से परे है।

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