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आगरा

चार साल बाद नकली नोट के मामले में दिल्ली की युवती और हरियाणा के युवक को मिली पांच साल की सजा, सुनकर कांप गई रूह

— 27 फरवरी 2017 को हरीपर्वत पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़े थे युवक—युवती।

आगराMar 28, 2021 / 02:50 pm

arun rawat

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पत्रिका न्यूज नेटवर्क
आगरा। उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के आगरा (Agra) में चार साल बाद नकली नोट बरामदगी के मामले में कोर्ट (Court) ने आरोपियों को सजा सुनाई। सजा सुनकर आरोपियों की रूह कांप गई। कोर्ट ने आरोपियों पर 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर अतिरिक्त सजा भी भुगतनी पड़ेगी।
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यह था पूरा मामला
पूरा मामला 27 फरवरी 2017 का है। थाना हरीपर्वत क्षेत्र में तैनात रहे दरोगा अरूण कुमार ने चेकिंग के दौरान पानीपत हरियाणा के राकेश गोयल उर्फ अमित और छोटी मस्जिद कसाबपुरा दिल्ली निवासी मुब्बसरा जाहृनवी को नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया था। इनके पास से पुलिस ने सौ—सौ के नोटों की 15 गड्डी बरामद की थीं। कोर्ट की सुनवाई पूरी होने पर अपर जिला जज 12 शकील उर रहमान की अदालत ने दोनों को नकली नोट रखने का दोषी मानते हुए पांच—पांच की सजा के साथ 50 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। सजा सुनकर आरोपियों की आंखों से आंसू निकल आए। वहीं, शहरवासियों ने कोर्ट के आदेश की सराहना करते हुए कहा कि आरोपियों को सजा मिलने के बाद काफी हद तक नकली नोटों का कारोबार करने वालों में कमी आएगी।
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