इन्हें केंद्र सरकार की ओर से भेजा गया है। ये द्वितीय वर्ष से अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम में पंजीकृत हैं। आरोपी तीनों कश्मीरी छात्रों की रिपोर्ट संस्थान प्रशासन ने आल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजूकेशन (एआईसीटीई) को भेज दी है। संस्थान के निदेशक डॉ. बीएस कुशवाह ने बताया कि मामला संज्ञान में आने पर प्रॉक्टोरियल बोर्ड के माध्यम से जांच कराई गई। प्रथमदृष्टया दोषी पाए गए तीनों छात्रों को निलंबित कर दिया गया। पुलिस ने गौरव राजावत की तहरीर पर तीनों आरोपी छात्रों के खिलाफ धारा 153ए, 505 और 66 आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने व्हाट्स एप स्टेटस को साक्ष्य के रूप में लिया है।