शनिवार सुबह हिंदूवादी संगठन प्रतिनिधियों को जानकारी हुई कि हाथरस का मुस्लिम युवक हिंदू परिवार की लड़की को भगाकर लाया है। वह ककरऊ कोठी क्षेत्र में बंजारों की बस्ती में रह रहा है। विहिप और अन्य हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारी बस्ती में पहुंचे और युवक युवती को पकड़ लिया। लोगों ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। थाना उत्तर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक परसारा निवासी 22 वर्षीय सलमान पुत्र पप्पू खान इसी गांव की युवती को एक पखवाड़ा पहले घर से भगाकर ले आया था। युवती के परिवार वालों ने थाना चंदपा में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। सीओ सिटी हरिमोहन का कहना कि हाथरस पुलिस को सूचना दी है। वहां से टीम आ रही है। दोनों को पुलिस टीम को सौंप दिया जाएगा। आगे की कार्रवाई वहीं से होगी।
तीन दिन पहले ही उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश-2020 को मंजूरी दे दी गई है। इस कानून के लागू होने के बाद छल-कपट व जबरन धर्मांतरण के मामलों में एक से दस वर्ष तक की सजा हो सकती है। खासकर किसी नाबालिग लड़की या अनुसूचित जाति-जनजाति की महिला का छल से या जबरन धर्मांतरण कराने के मामले में दोषी को तीन से दस वर्ष तक की सजा भुगतनी होगी।