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ताजमहल पर फोटो लेने के लिए नई गाइड लाइन, फोटो खींचने से पहले जान लें क्या है नियम

फोटोग्राफी नीति के नियमों में हुआ बदलाव, अब लाइसेंस के नवीनीकरण, सत्यापन के लिए देना होगा एग्जाम, फोटोग्राफी नीति के लिए विश्वदायी स्मारकों के लिए आवेदक को 1250 रुपये का और अन्य स्मारकों के लिए 625 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट करना होगा जमा

आगराAug 05, 2018 / 10:22 am

अभिषेक सक्सेना

Taj Mahal

Taj Mahal

आगरा। विश्वदायी स्मारकों में फोटोग्राफी लाइसेंस के लिए एएसआई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अपनी नीति में फेरबदल किया है। विगत मई 2017 में भी केंद्रीय संरक्षित स्मारकों के लिए संस्कृति मंत्रालय और एएसआई ने नई नीति बनाई थी। जिसके एक साल के अंदर ही कई नियमों में फेरबदल किया है। इस नई नीति में ताजमहल, फतेहपुरसीकरी, एत्माउद्दौला और आगरा किला जैसे विश्वदायी स्मारक शामिल है। यहां फोटोग्राफी करने वाले को अब जेब और हल्की करनी होगी।
नई गाइड लाइन लागू
23 जुलाई 2018 से फोटोग्राफी की नई गाइड लाइन लागू हो गई। स्मारकों में फोटोग्राफी कर आर्थिक लाभ कमाने वालों को अब महानिदेशक एएसआई से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। इससे साथ ही वर्ष 2012 से पहले एएसआई द्वारा जारी किए गए किसी लाइसेंस का पुन: सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। परीक्षा और पाठ्यक्रम में भाग लेने की शर्त पर फोटोग्राफी का लाइसेंस जारी होगा। वर्ल्ड हेरिटेज स्मारकों के लिए फोटोग्राफी लाइसेंस 25 हजार रुपये में और टिकट वाले अन्य स्मारकों के लिए 15 हजार रुपये शुल्क होगा।
ये होंगी नई गाइड लाइन
एएसआई द्वारा जारी की गई नई गाइड लाइन में साल 2012 से पहले जारी हुए लाइसेंस अन्य किसी के नाम पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। अभ्यर्थी को परीक्षा पास करने के लिए तीन मौके दिए जाएंगे। वहीं पुराने फोटोग्राफरों को लाइसेंस का नवीनीकरण और सत्यापन कराने के लिए परीक्षा के दौर से गुजरना होगा।
दो दिन में करने होंगे आवेदन
लाइसेंस रिन्यूवल के लिए सात अगस्त तक आवेदन जमा कराना होगा। वहीं अधीक्षण पुरातत्वविद आगरा मंडल, आगरा के नाम का विश्वदाय स्मारकों के लिए 1250 रुपये का और अन्य स्मारकों के लिए 625 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट संरक्षण सहायक कार्यालय में जमा कराना होगा। ये व्यवस्था उनके लिए लागू होगी जो स्मारकों के अंदर लाइसेंस लेकर फोटोग्राफी कर रहे हैं और जिनके लाइसेंस 26 जून से 25 सितंबर 2018 के लिए वैद्य हैं। अधीक्षण पुरातत्वविद वसंत कुमार स्वर्णकार ने बताया कि फोटोग्राफरों को अपनी लाइसेंस पुस्तिका और दो टिकट आकार के फोटो, जिनके स्थान पर नामित सदस्य कार्य करते हों, उनका परिचय पत्र और दो फोटो जमा कराने होंगे।
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