आठ साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले आरोपी को 'सजा ए मौत'
— सुहागनगरी में पास्को कोर्ट ने पहली बार सुनाई फांसी की सजा, थाना सिरसागंज क्षेत्र में आठ साल की बालिका की दुष्कर्म के बाद की गई थी हत्या।

आगरा। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के थाना सिरसागंज क्षेत्र के ग्राम चंदपुरा में आठ साल की नाबालिग बच्ची की दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या करने के मामले में जनपद न्यायालय प्रांगण के पास्को कोर्ट में आरोपी चचेरे भाई को फांसी की सजा सुनाई गई है।
सरकारी वकील ने दी जानकारी
जानकारी देते हुए सरकारी वकील अजमोद सिंह चौहान ने बताया कि 17 मार्च 2019 को थाना सिरसागंज क्षेत्र में रात्रि आठ बजे एक आठ वर्षीय बालिका की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। आरोपी बंटू उर्फ शिवशंकर पुत्र अतर सिंह दस रूपये के नोट का लालच देकर उसे खेतों में ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था। दुष्कर्म उपरांत उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी। साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से उसने शव को गेहूं के खेत में फेंक दिया था। सुबह उसकी लाश बरामद हुई थी। मृतका की मां ने थाना सिरसागंज में एफआईआर दर्ज कराई थी। मुकदमा न्यायाधीश पास्को कोर्ट मृदुल दुबे के कोर्ट में चला जिसमें 11 गवाह अभियोजन पक्ष की तरफ से उनके द्वारा पेश किये गये। गवाह और सुबूतों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाई। उन्होंने बताया कि जिले में यह प्रथम फांसी की सजा पास्को कोर्ट में सुनायी गयी है।
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