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आगरा

कटिया डालकर चला रहे हैं बिजली तो कार्रवाई से बचने के लिए 31 जनवरी से पहले उठाएं इस योजना का लाभ

कटिया कनेक्शन को बिना किसी जुर्माने के वैध कनेक्शन में बदल दिया जाएगा।

आगराDec 17, 2018 / 06:14 pm

अमित शर्मा

UPPCL

कटिया डालकर चला रहे हैं बिजली तो कार्रवाई से बचने के लिए 31 जनवरी से पहले उठाएं इस योजना का लाभ

आगरा। बिजली विभाग से आज से ‘कटिया हटाओ संयोजन पाओ’ योजना शुरू की है। इस योजना के तहत मुख्य रूप से गरीब एंव कमजोर तबके के एक किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ता लाभ उठा सकेंगे। उनके कटिया कनेक्शन को बिना किसी जुर्माने के वैध कनेक्शन में बदल दिया जाएगा।
प्रमुख सचिव ऊर्जा ने जारी किया पत्र

इस संबंध में सभी डिस्कॉम के प्रबंध निदशकों को प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं उत्तर प्रदेश कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष आलोक कुमार ने पत्र जारी किया है। प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं उत्तर प्रदेश कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष के पत्र के बावत जानकारी देते हुए दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक (एमडी, डीवीवीएनएल) एसके वर्मा ने बताया कि योजना 17 दिसंबर से आगामी 31 जनवरी 2019 तक लागू रहेगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ऊर्जामंत्री श्रीकांत शर्मा के द्वारा गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए दिए गए निर्देशों के क्रम में यह योजना लागू की गई है।
ये है कनेक्शन की शर्तें

इस योजना के अंर्गत स्वघोषित अनियमित संयोजनों को बिना किसी अर्थदण्ड और राजस्व निर्धारण के नियमित किया जाएगा। इस योजना का लाभ केवल एक किलोवाट तक के उपभोक्ता ही उठा सकेंगे। कनेक्शन देने वाले भवन की दूरी एलटी लाइन से 40 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में सौभाग्य योजना के मानकों के अनुरूप कनेक्शन दिया जाएगा वहीं शहरी क्षेत्रों में वर्तमान में प्रचलित निवास प्रमाण पत्र या पहचान पत्र के आधार पर कनेक्शन दिया जाएगा। वहीं जुग्गी झोपड़ियों में प्रीपेड मीटर लगाकर ही कनेक्शन दिया जाएगा। उपभोक्ता 1912 पर सूचना देकर भी आवेदन कर सकते हैं। जो उपभोक्ता 31 जनवरी से पहले संयोजन शुल्क जमा नहीं कर पाएंगे उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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