भुज शहर ए डिवीजन पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ वर्ष 2001 में भारतीय दंड संहिता की धारा 353 143 14७ सहित विभिन्न अपराधों के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में वर्ष 2012 मेंं आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। तभी से कच्छ पुलिस आरोपी की तलाश में थी। भुज की अदालत ने एक सप्ताह पहले ही आरोपी को फरार घोषित किया था। इस दौरान सूचना मिलने पर पुलिस ने उसे आजमगढ़ से गिरफ्तार किया।
बताया जाता है कि आरोपी ने भुज सहित कच्छ जिले में 3 स्थलों पर सभा आयोजित की थी। शाहिद पर भुज के भीड़़ आजाद चौक में भड़काऊ भाषण देने का आरोप था।