Ahmedabad News : पतंगबाजी : नियमों के उल्लंघन पर सोसायटी प्रमुखों पर होगी कार्रवाई
सार्वजनिक सड़कों, मैदान या मोहल्ले की सार्वजनिक जगहों पर पतंगबाजी पर रोक लगाई गई है। इसका उल्लंघन करने पर सोसायटी के जिम्मेदार (प्रमुख-पदाधिकारियों) लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। घरों की छत पर परिवार के साथ उत्तरायण मनाने को कहा गया है।

राजकोट. मकर संक्रांति के त्योहार पर पतंगबाजी को लेकर पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से नियमों के पालन करने की सलाह दी है। पुलिस आयुक्त मनोज अग्रवाल ने कहा कि निवासी 15 जनवरी तक सुरक्षित तौर पर त्योहार का उत्सव मनाए। सार्वजनिक सड़कों, मैदान या मोहल्ले की सार्वजनिक जगहों पर पतंगबाजी पर रोक लगाई गई है। इसका उल्लंघन करने पर सोसायटी के जिम्मेदार (प्रमुख-पदाधिकारियों) लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। घरों की छत पर परिवार के साथ उत्तरायण मनाने को कहा गया है। इस दौरान लोगों को मास्क पहनने को अनिवार्य किया गया है। साथ ही लाउडस्पीकर या डीजे बजाने को प्रतिबंधित किया गया है। पतंग-धागा बेचने वाले व्यापारियों और ग्राहकों को भी सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने की नसीहत दी गई है। कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने के लिए उपायों को ध्यान में रखते हुए उत्तरायण का त्योहार मनाने की अपील प्रशासन की ओर से की गई है। इस दौरान किसी की ओर से भी शिकायत मिलने पर प्रशासन जरूरी कार्रवाई करेगा।
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