अहमदाबाद शहर में 2३ जुलाई तक सभी ट्यूशन क्लासेज पर रोक
शहर पुलिस आयुक्त ने जारी किया निर्देश, क्लासेज को फायरब्रिगेड से लेनी होगी एनओसी
अहमदाबाद शहर में 2३ जुलाई तक सभी ट्यूशन क्लासेज पर रोक
अहमदाबाद. सूरत में ट्यूशन क्लासेज में लगी आग में 19 बच्चों की मौत की घटना के बाद हरकत में आई अहमदाबाद शहर पुलिस ने शहर में चलने वाले सभी ट्यूशन क्लासेज के संचालन पर 23 जुलाई तक रोक लगा दी है। शहर पुलिस आयुक्त ए.के.सिंह ने शुक्रवार देर शाम इस बाबत आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी। जिसमें ३० जनवरी को शहर के जीवराज पार्क इलाके के सहजानंद कॉम्पलैक्स में आगजनी की घटना का उल्लेख किया है। जिसमें गोदाम में लगी आग के चलते ट्यूशन क्लासेज के बच्चों की जान खतरे में पड़ गई थी।
अधिसूचना के तहत शहर में शनिवार 2५ मई से २३ जुलाई २०१९ की रात १२ बजे तक कोई भी ट्यूशन क्लासेज का संचालन नहीं किया जा सकेगा। इस समय के दौरान शहर में चलने वाले ट्यूशन क्लासेज के संचालकों को अहमदाबाद महानगर पालिका के जिस इलाके में वे क्लासेज चलाते हैं उस महानगर पालिका, नगरपालिका के फायर ब्रिगेड विभाग से अग्निशमन से उपकरण लगाए होने, आग लगने की स्थिति में आग बुझाने की पर्याप्त सुविधा होने से जुड़़ा प्रमाण-पत्र पेश करना होगा।
यानि फायरब्रिगेड की ओर से ट्यूशन क्लासेज चलाए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है उससे जुड़ा एनओसी प्रमाण-पत्र पेश करना होगा। इसके साथ ही उन्हें उनके क्लासेज में लगाए गए अग्निशमन उपकरण के सबूत भी पेश करने होंगे। तब उन्हें शहर में फिर से ट्यूशन क्लासेज को शुरू करने पर विचार किया जाएगा।
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