scriptअल्पेश ठाकोर ने कहा, अभी नहीं छोड़ी कांग्रेस | Alpesh Thakor claims, he hasn't resigned from Congress | Patrika News

अल्पेश ठाकोर ने कहा, अभी नहीं छोड़ी कांग्रेस

locationअहमदाबादPublished: Jun 28, 2019 12:11:11 am

Submitted by:

Uday Kumar Patel

-हाईकोर्ट के समक्ष पेश किया हलफनामा
-कांग्रेस ठाकोर को विधायक पद से अयोग्य घोषित कराने कांग्रेस पहुंची है हाईकोर्ट

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अल्पेश ठाकोर ने कहा, अभी नहीं छोड़ी कांग्रेस

अहमदाबाद. लोकसभा चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले विधायक अल्पेश ठाकोर ने दावा किया है कि उन्होंने अभी कांग्रेस नहीं छोड़ी है।

ठाकोर ने गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष गुरुवार को पेश किए गए हलफनामे में कांग्रेस की ओर से दायर की गई याचिका का विरोध करते हुए यह कहा कि वे अभी पार्टी के सदस्य हैं और कांग्रेस ने उनका इस्तीफा भी स्वीकार नहीं किया है।
कांग्रेस ने अल्पेश ठाकोर को विधायक पद से अयोग्य घोषित करने के लिए गुजरात उच्च न्यायलाय का दरवाजा खटखटाया है। गत सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने ठाकोर और विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस जारी किया था। कांग्रेस ने ठाकोर को विधायक पद से अयोग्य ठहराने के लिए गुजरात विधानसभा को निर्देश देने को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।
न्यायाधीश एस आर ब्रह्मभट्ट और न्यायाधीश ए पी ठाकर की खंडपीठ के समक्ष पेश हलफनामे में ठाकोर ने कहा कि वे विधानसभा के चयनित सदस्य हैं और राधनपुर सीट से जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता ने उन्हें पांच वर्ष के लिए विधायक के रूप में काम करने का मैन्डेट दिया है, लेकिन पार्टी के कुछ नेताओं के खिलाफ कुछ शिकायतें उठाने के कारण उन्हें अयोग्य ठहराने की कार्रवाई जारी की गई है। यह लोगों की आवाज दबाने का प्रयास है। ठाकोर ने कांग्रेस की याचिका का विरोध करते हुए कहा है कांग्रेस उन्हें अयोग्य घोषित करने की गुहार सोशल मीडिया पर वायरल हुए दस्तावेज के आधार पर नहीं कर लगा सकती।
ठाकोर के मुताबिक उन्होंने कांग्रेस की ओर से गत दस अप्रेल को कथित इस्तीफा दिए जाने को लेकर किसी तरह का निर्णय या प्रतिक्रिया नहीं प्राप्त की है। उनकी ओर से दिया गया कथित इस्तीफा स्वीकार किया गया है या फिर खारिज कर दिया गया है। इस संबंध में याचिकाकर्ता ने भी कथित इस्तीफा स्वीकार करने का कोई निर्णय पेश नहीं किया है।
ठाकोर ने यह कहा है कि उनके अयोग्य ठहराए जाने से जुड़ा मामला गुजरात विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष लंबित है और इस पर अध्यक्ष ही निर्णय कर सकते हैं।
याचिकाकर्ता की ओर से स्पीकर को इस संबंध में निर्देश दिए जाने को लेकर दायर याचिका मान्य नहीं रखी जा सकती। इसलिए कांग्रेस की ओर से दायर इस याचिका को रद्द कर दिया जाना चाहिए। इस मामले की अगली सुनवाई 28 जून को होगी।
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