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अहमदाबाद

बिना डिग्री के प्रेक्टिस कर रहे चार चिकित्सकों के क्लीनिक सील

झोलाछाप चिकित्सकों पर दबिश

अहमदाबादSep 12, 2018 / 10:26 pm

Omprakash Sharma

Clinic Seal of Four Doctors Practicing Without Degree

बिना डिग्री के प्रेक्टिस कर रहे चार चिकित्सकों के क्लीनिक सील

अहमदाबाद. शहर में बिना आधिकारिक डिग्री के प्रेक्टिस कर रहे चार चिकित्सकों के क्लीनिक पिछले दो दिनों में सील कर दिए गए। महानगरपालिका के स्वास्थ्य विभाग की ओर से यह कार्रवाई की गई।

मनपा के स्वास्थ्य विभाग की टीम पिछले दो दिनों से शहर के विविध भागों में बिना डिग्रीधारक चिकित्सकों के यहां छापा मार रही है। बुधवार को दक्षिण-पश्चिम जोन में वेजलपुर क्षेत्र स्थित सालपरा में डॉ. दीपकभाई पटेल के जे.पी. हेल्थ केयर नामक क्लीनिक को सील किया गया। इस क्लीनिक में बिना अधिकृत डिग्री के एलोपेथिक मेडिकल की प्रेक्टिस की जा रही थी। इसी तरह से मध्यजोन में कालूपुर टावर के निकट स्थित शहेजाद अहमद जमील अहमद नामक व्यक्ति बिना डिग्री के डेन्टल की प्रेक्टिस करता पाया गया। इससे पूर्व सोमवार को दक्षिण जोन में लांभा क्षेत्र स्थित रंगोलीनगर में डॉ. ए.के. गुप्ता आर्यन चेरीटेबल ट्रस्ट नामक अस्पताल में प्रेक्टिस करता पाया गया तथा वटवा में डॉ. सुरेन्द्रभाई जोशी नामक व्यक्ति आस्था सारवार सेंटरनामक क्लीनिक में बिना डिग्री के प्रेक्टिस करते पाया गया। इन सभी चारों क्लीनिकों को सील कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
राज्य में तम्बाकू युक्त गुटका पर एक और वर्ष का प्रतिबंध
अहमदाबाद. प्रदेश में तम्बाकू युक्त गुटका पर एक और वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अन्तर्गत गुटका, तम्बकू या निकोटिन युक्त पान मसाले की बिक्री और उसके वितरण या संग्रह पर रोक लगाई गई है।
राज्य के खाद्य एवं औषध नियमन विभागायुक्त डॉ. एच.जी. कोशिया ने बताया कि प्रदेश में गुटका या तम्बाकू युक्त पान मसाले पर पहले से ही प्रतिबंध था। ११ सितम्बर को यह अवधि पूरी होने पर फिर से एक वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है। किसी खाद्य वस्तु में तम्बाकू या निकोटिन मिलाने पर रोक लगाई गई है। गुटका में तम्बाकू या निकोटिन मिलाने पर मानव स्वास्थ्य को काफी नुकसान होता है। जिससे नागरिकों या नई पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए यह प्रतिबंध बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से गुटका या तम्बाकू युक्त पान मसाले की बिक्री, वितरण और संग्रह पर प्रतिबंध लगाया है। एक वर्ष खत्म होते ही इसकी अवधि एक वर्ष और बढ़ा दी गई है। इस अधिसूचना के उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी।
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