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अहमदाबाद

हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट लगवाने से फिलहाल मिली राहत

अब 31 जनवरी तक बढ़ाई तिथि

अहमदाबादDec 28, 2018 / 10:22 pm

Pushpendra Rajput

HSRP

हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट लगवाने से फिलहाल मिली राहत

अहमदाबाद. प्रादेशिक परिवहन कार्यालय ने फिलहाल वाहन चालकों को हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) लगवाने में कुछ राहत दी है। जहां पहले एचएसआरपी लगाने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर थी, जिसे बढ़ाकर 31 जनवरी की गई है। इसके बाद उन वाहन चालकों की खैर नहीं जिनके वाहनों में ये नंबर प्लेट नहीं लगी होगी। ऐसे वाहन चालकों से क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) और पुलिस जुर्माना वसूलेगा। इसके लिए आरटीओ ने बकायदा जुर्माना भी तय कर दिया है।
केन्द्रीय मोटर वाहन नियमों में जो प्रावधान किए गए हैं उसके मुताबिक वाहनों में एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है। राज्य में 16 नवम्बर, 2012 से ये नंबर प्लेट लगाने की कार्रवाई क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय व सहायक क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में शुरू की गई है। पहले राज्य के पुराने वाहनों में हाई सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर थी, लेकिन एआरटीओ और आरटीओ में नंबर प्लेट लगवाने वाले वाहन चालकों की भीड़ को देखते हुए अब यह तिथि बढ़ाकर 31 जनवरी, 2019 की गई है। इसके बाद जो भी वाहन चालक ये नंबर प्लेट नहीं लगाएंगे उन पर जुर्माना वसूला जाएगा। चाहे पुराने हों या फिर नए वाहन हों सभी वाहन चालकों को हाई सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य हो गया है।
राज्य के सभी आरटीओ कार्यालयों और डीलरों के नेटवर्क के जरिए इन नंबर प्लेट को लगाने की व्यवस्था की गई। वाहन चालकों में भी जागरूकता आ रही है और एचएसआरपी भी फीट करा रहे हैं। ऐसे स्थिति में वाहन चालकों को दिक्कत नहीं हो इसके चलते पहले अवधि बढ़ाई गई थी। आरटीओ या फिर कोई भी अधिकृत वाहन डीलर से निर्धारित दरों से हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट लगवाई जा सकेगी। जहां आरटीओ में दुपहिया वाहनों में नंबर प्लेट लगाने का चार्ज 140 रुपए, तीन पहिया वाहनों में 180 रुपए, चार पहिया वाहनों में 400 रुपए, भारी वाहनों में 420 रुपए में हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट लगाई जा रही है। वहीं अधिकृत डीम्ड डीलर के यहां दुपहिया वाहन- ट्रैक्टर में 245 रुपए, तीन पहिया में 285 रुपए, चार पहिया में 577 रुपए और भारी वाहनों में 597 रुपए में हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट लगाई जाएगी। हालांकि परिवहन आयुक्त ने चेताया है कि जो भी वाहन डीलर निर्धारित राशि से ज्यादा राशि वसूलेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उनकी डीलरशिप भी रद्द कर दी जाएगी, लेकिन लोगों का आरोप है कि कई डीलर्स के कर्मचारी ऐसे हैं जो वाहन चालकों से ज्यादा राशि वसूलते हैं। चालकों से जुर्माना वसूला जाएगा। दुपहिया वाहन चालकों से 100 रुपए, तीन पहिया वाहन चालकों से 200 रुपए, चार पहिया वाहन चालकों से 300 और भारी वाहन चालकों से 500 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा।
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